पैन-आधार को लिंक कराने की तारीख नजदीक आ रही है. ऐसे में अगर आपने अभी तक इन्हें लिंक नहीं किया है तो करा लें. इनकम टैक्स विभाग ने भी टैक्सपेयर्स से पैन-आधार को लिंक कराने को कहा है. इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि 30 सितंबर तक पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य है. इसलिए 30 सितंबर का इंतजार न करें. इससे पहले ही लिंकिंग प्रोसेस को पूरा कर लें. अगर 30 सितंबर तक लिंक नहीं कराया गया तो पैन कार्ड को रद्द माना जाएगा. आधार-पैन को लिंक कराने के लिए आयकर विभाग ने कुछ टिप्स साझा किए हैं.

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एक SMS से करें लिंक

आयकर विभाग ने करदाताओं को ऑप्शन दिया है कि वह SMS के जरिए भी आधार-पैन को लिंक कर सकते हैं. यह तरीका सबसे आसान है. इसके लिए आपको अपने फोन में UIDPN टाइप करना है. इसके बाद स्पेस देकर अपना आधार नंबर और उसके बाद पैन नंबर दर्ज करना है. उदाहरण के लिए UIDPAN<space><12-digit Aadhaar><space><10-digit PAN> लिखकर 567678 या 56161 पर भेजना है. इसके बाद आयकर विभाग आपके दोनों नंबर को लिंक प्रोसेस में डाल देगा.

ऑनलाइन कर सकते हैं लिंक

  • सबसे पहले अगर आपका अकाउंट नहीं बना है तो पहले खुद को रजिस्टर कीजिए.
  • आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट (www.incometaxindiaefiling.gov.in) पर जाएं.
  • वेबसाइट पर एक ऑप्शन दिखाई देगा 'लिंक आधार', यहां पर क्लिक करें.
  • लॉगइन करने के बाद अपने अकाउंट की प्रोफाइल सेटिंग में जाएं. 
  • प्रोफाइल सेटिंग में आपको आधार कार्ड लिंक करने का ऑप्शन दिखेगा, इसे सेलेक्ट करें.
  • यहां दिए गए सेक्शन में अपना आधार नंबर और कैप्चा कोड भरें.
  • जानकारी भरने के बाद नीचे दिख रहे 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करें. इसके बाद आपका आधार लिंक हो जाएगा.

इनवैलिड हो सकता है पैन कार्ड

अगर पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया तो आपको काफी परेशानी हो सकती है. इनकम टैक्स ऐक्ट की धारा 139AA के तहत आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, पैन कार्ड लिंक नहीं होने की स्थिति में आप अगले साल ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे. आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है. साथ ही, PAN कार्ड इनवैलिड हो जाएगा.

खुद बन जाएगा पैन कार्ड

हालांकि, सरकार ने बजट 2019 में ऐलान किया था कि अगर किसी के पास पैन कार्ड नहीं या फिर आधार से लिंक नहीं कराया गया तो वह सिर्फ आधार के जरिए भी आयकर रिटर्न फाइल कर सकता है. दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आपके पास पैन नहीं तो आधार से रिटर्न फाइल करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद आपको पैन जारी कर देगा. वहीं, जिनके पास पैन है और आधार से लिंक नहीं है, वो भी आधार से आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं. ऐसे लोगों को भी पैन नंबर खुद आधार से लिंक कर दिया जाएगा. 31 अगस्त तक जो लोग रिटर्न फाइल कर चुके हैं उन्हें इसका फायदा मिलेगा. साथ ही अब भी रिटर्न फाइल करने वालों को इसका फायदा मिल सकता है. ऐसा ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स को जोड़ने के लिए किया गया है.