पारिवारिक पेंशन के लिए 7 साल की सर्विस की शर्त खत्म, रक्षा बलों को सरकार ने दी बड़ी राहत
सरकार ने रक्षा बलों के कर्मियों के आश्रितों या करीबी रिश्तेदारों को बढ़ी हुई दर पर साधारण पारिवारिक पेंशन (Family pension) देने के लिए 7 साल की लगातार सर्विस की शर्त को समाप्त कर दिया है.
केंद्र सरकार ने रक्षा बलों के कर्मियों को (Defense forces) बड़ी राहत दी है. सरकार ने रक्षा बलों के कर्मियों के आश्रितों या करीबी रिश्तेदारों को बढ़ी हुई दर पर साधारण पारिवारिक पेंशन (Family pension) देने के लिए 7 साल की लगातार सर्विस की शर्त को समाप्त कर दिया है. 01 अक्टूबर 2019 से बढ़ी हुई परिवार पेंशन के लिए सात साल की लगातार सर्विस की शर्त को खत्म किए जाने का फायदा रक्षा बलों के जवानों को मिल सकेगा. 05.10.2020 को जारी सर्कुलर में सरकार ने सात साल लगातार सर्विस की शर्त को खत्म कर दिया है.
बढ़ी हुई दर पर पारिवारिक पेंशन का कैल्कुलेशन लास्ट सैलरी के 50% के आधार पर किया जाता है. जबकि साधारण परिवार की पेंशन का कैल्कुशन अंतिम वेतन के 30% पर पर किया जाता है. रक्षा बलों के जवान की मृत्यु की तारीख के बाद किसी भी आयु सीमा के बिना 10 साल के लिए बढ़ी हुई दर पर साधारण पारिवारिक दिए जाने का नियम है. बढ़ी हुई दर पर साधारण पारिवारिक पेंशन, मृत्यु की तारीख से 7 वर्ष की अवधि तक या 67 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, तक दी जाती है.
रक्षा बल के वो कर्मी जिनकी मृत्यु 7 साल लगातार सेवा पूरी किए बिना पहली अक्टूबर 2019 से पहले दस साल के अंदर हुई है, उनका परिवार भी 1 अक्टूबर 2019 से बढ़ी हुई पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होगा.
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हाल ही में केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन पाने के लिए तलाकशुदा बेटियों को राहत देते हुए नियमों में ढील दे दी है. नई व्यवस्था के तहत भले ही तलाक की प्रक्रिया चल रही हो पर बेटी अब पारिवारिक पेंशन पाने की हकदार होगी. लेकिन ये जरूरी है कि तलाक की याचिका बेटी के मृत माता या पिता जो पेंशनभोगी हों उनके जीवित रहते ही उसके द्वारा ही दायर की गई हो.