PPF Premature Closure: मैच्योरिटी से पहले पीपीएफ अकाउंट करना चाहते हैं बंद, तो जान लें जरूरी नियम
पीपीएफ अकाउंट को 15 सालों के लिए खोला जाता है, लेकिन अगर आप इसे 15 साल से पहले बंद करना चाहते हैं, तो क्या ये संभव है? अगर हां, तो इसके लिए शर्तें क्या हैं, यहां जानिए इस बारे में.
PPF Premature Closure how to close Public provident fund account before maturity know rules
PPF Premature Closure how to close Public provident fund account before maturity know rules
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund- PPF) एक सरकारी स्कीम है जिसमें कोई भारतीय नागरिक अपना योगदान दे सकता है. पीपीएफ अकाउंट को बैंक या पोस्ट ऑफिस कहीं भी खुलवाया जा सकता है. इसमें निवेश करके आप नौकरी के बिना भी प्रोविडेंट फंड का लाभ ले सकते हैं और भविष्य में इसके जरिए तगड़ा रिटर्न ले सकते हैं. पीपीएफ अकाउंट 15 सालों के लिए खोला जाता है. इसमें आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है. वर्तमान में पीपीएफ पर 7.1 फीसदी के हिसाब से ब्याज मिल रहा है. लेकिन मान लीजिए कि किसी परिस्थिति के चलते आप पीपीएफ अकाउंट को जारी नहीं रख पा रहे हैं और मैच्योरिटी से पहले ही इसे बंद करा देना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या नियम और शर्तें हैं. यहां जानिए इसके बारे में.
5 साल के बाद करवा सकते हैं बंद
कुछ विशेष परिस्थितियों में आपको पीपीएफ खाते को समय से पहले बंद कराने की अनुमति मिल जाती है. लेकिन इसके लिए भी आपका खाता कम से कम 5 साल पुराना होना चाहिए. 5 साल पूरा होने से पहले आप केवल PPF loan ले सकते हैं, इसे बंद नहीं करवा सकते. साथ ही प्रीमैच्योर अकाउंट को बंद करवाने के लिए निर्धारित वजहों में से आपके पास कोई एक वजह होनी चाहिए. जानिए शर्तें-
- अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति हो और आपको अपने या परिवार के सदस्य के इलाज के लिए पैसों की जरूरत हो.
- अगर खुद की उच्च शिक्षा या बच्चे की उच्च शिक्षा के लिए आपको पैसों की जरूरत हो.
- अकाउंटहोल्डर के निधन की स्थिति में भी मैच्योरिटी से पहले खाते को बंद कराया जा सकता है. इस स्थिति में 5 साल का नियम लागू नहीं होता है.
- अगर आप खाते के mature होने से पहले withdraw करते हैं तो ब्याज 1% काटकर पैसा वापस मिलेगा.
लिखित आवेदन जरूरी
पीपीएफ खाते को प्री-मैच्योर बंद कराने के लिए आपको एक लिखित आवेदन बैंक खाते की होम ब्रांच में जमा करना होता है. इस आवेदन में आपको वो वजह बतानी होती है कि आप अकाउंट को किस कारण से बंद कर रहे हैं. इस बीच आपको आवेदन के साथ कुछ दस्तावेज भी अटैच करने होते हैं. इसमें पीपीएफ पासबुक की एक कॉपी होनी चाहिए. साथ ही अगर बीमारी के इलाज के लिए खाता बंद कर रहे हैं तो मेडिकल अथॉरिटी के दिए गए कागजात, उच्च शिक्षा के लिए खाता बंद कर रहे हैं, तो फीस की रसीद, किताबों के बिल और एडमिशन को कन्फर्म करने वाले डॉक्युमेंट्स और निधन के मामले में डेथ सर्टिफिकेट लगाना होता है. दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होने के बाद खाता बंद करने का आवेदन स्वीकार किया जाता है. इसके बाद आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता है लेकिन पेनल्टी अमाउंट काट लिया जाता है.
TRENDING NOW
भारी गिरावट में बेच दें ये 2 शेयर और 4 शेयर कर लें पोर्टफोलियो में शामिल! एक्सपर्ट ने बताई कमाई की स्ट्रैटेजी
EMI का बोझ से मिलेगा मिडिल क्लास को छुटकारा? वित्त मंत्री के बयान से मिला Repo Rate घटने का इशारा, रियल एस्टेट सेक्टर भी खुश
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
Adani Group की रेटिंग पर Moody's का बड़ा बयान; US कोर्ट के फैसले के बाद पड़ेगा निगेटिव असर, क्या करें निवेशक?
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
11:12 AM IST