PPF में निवेश का पूरा फंडा यहां समझें, फ्यूचर को आसान बनाती है यह स्कीम, मिलता है टैक्स छूट का भी फायदा
PPF Account: यह ऐक ऐसी सेविंग स्कीम है जो लगातार निवेश जारी रखने पर फ्यूचर के लिए एक बड़ा कॉर्पस तैयार करता है, ताकि आप उस समय की जिम्मेदारियों को आसानी से पूरा कर सकें.
PPF Account: पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public provident fund) भारत सरकार की स्कीम है. इस स्कीम के तहत बैंक, पोस्ट ऑफिस या अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेश किया जा सकता है. यह ऐक ऐसी सेविंग स्कीम है जो लगातार निवेश जारी रखने पर फ्यूचर के लिए एक बड़ा कॉर्पस तैयार करता है, ताकि आप उस समय की जिम्मेदारियों को आसानी से पूरा कर सकें. जानकारों का मानना है कि जितना पहले हो सके, पीपीएफ (PPF) में निवेश शुरू कर देना चाहिए. इस स्कीम पर ब्याज की दर भी भारत सरकार ही तय करती है.
कौन खोल सकता है PPF Account
कोई भी भारतीय नागरिक बैंक, आप पोस्ट ऑफिस या अन्य वित्तीय संस्थान में पीपीएफ अकाउंट (PPF Account in Post Office) ओपन करा सकता है. कोई भी सिंगल पर्सन अपना अकाउंट खोल सकता है. हां,एक बात यहां नोट कर लें कि चाहे आप कहीं भी अकाउंट ओपन कराएं,पूरे देश में सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन हो सकता है. अकाउंट में 50 के मल्टीपल में पैसा जमा कर सकते हैं, जो 1.50 लाख रुपये तक मैक्सिमम हो सकता है.
ब्याज दर और मिनिमम निवेश राशि
वित्त मंत्रालय की तरफ से फिलहाल इस स्कीम (PPF) पर 7.10 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज (ppf interest rate 2022-23) ऑफर किया जा रहा है. आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम में निवेश की शुरुआत महज 500 रुपये से कर सकते हैं. एक वित्तीय वर्ष में 1.50 लाख रुपये से ज्यादा निवेश नहीं कर सकते हैं. पीपीएफ अकाउंट 15 साल के लिए ओपन किया जाता है. हालांकि मेच्योरिटी के बाद भी इसे एक्सटेंड कराने के विकल्प मौजूद होते हैं.
PPF में निवेश पर टैक्स छूट की भी फायदा
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पीपीएफ में निवेश की गई रकम इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स छूट के दायरे में आती है. ध्यान रहे अगर आप किसी वित्तीय वर्ष में पीपीएफ अकाउंट में मिनिमम 500 रुपये जमा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट डिस्कंटीन्यु हो जाता है. ऐसे में आपको लोन या कैश निकालने की सुविधा नहीं मिलती है. हालांकि मेच्योरिटी टाइम से पहले मिनिमम 500 रुपये और 50 रुपये डिफॉल्ट फीस जमा कर इसे रिवाइव करा सकते हैं.
कब निकाल सकेंगे PPF Account से कैश
भारतीय डाक की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, अकाउंट (PPF Account) खोलने के साल को छोड़कर पांच साल के बाद एक ग्राहक वित्तीय अवधि के दौरान एक निकासी कर सकता है, अगर अकाउंट 2010-11 के दौरान खुला है तो 2016-17 के दौरान या उसके बाद निकासी की जा सकती है. दूसरा, निकासी की राशि पिछले चौथे साल के आखिर में या पिछले साल के आखिर में जमा राशि के 50% तक, जो भी कम हो, ली जा सकती है.
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03:28 PM IST