नेशनल पेंशन स्कीम्स (NPS) की कुछ योजनाओं में निवेश गाइडलाइंस में बदलाव करते हुए पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने इन योजनाओं द्वारा डेब्ट सिक्योरिटीज में निवेश की सीमा को बढ़ा दिया है. पीएफआरडीए के इस फैसले से इन योजनाओं के प्रदर्शन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी. पीएफआरडीए द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है, 'बाजार दशाओं के अनुसार इन योजनाओं के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इन पेंशन फंड में लचीनापन लाने की जरूरत है. इसलिए सरकारी प्रतिभूतियों और शार्ट-टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स पर निवेश की सीमा को 5 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय किया गया.' 

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सर्कुलर के मुताबिक ये बदलाव 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी हैं और केवल एनपीएस - सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम (सीजी), स्टेट गवर्नमेंट स्कीम (एसजी), कॉरपोरेट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, एनपीएस की लाइट स्कीम और अटल पेंशन योजना पर लागू होंगे.

अभी तक इन योजनाओं के तहत सरकारी प्रतिभूतियों में 50 प्रतिशत तक निवेश किया जा सकता है, अब इसे बढ़ाकर 55 प्रतिशत कर दिया गया है. इसी तरह शर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में 5 प्रतिशत तक निवेश निवेश किया जा सकता है. नए प्रावधानों के मुताबिक अब इन इंस्ट्रूमेंट्स में 10 प्रतिशत तक निवेश किया जा सकता है. इक्विटी में निवेश की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है और ये 15 प्रतिशत के स्तर पर यथावत है.