ITR को 30 दिन बाद E-Verify कराने पर क्या होगा? कितना लगेगा जुर्माना? जानिए Income Tax के नियम
अगर 31 जुलाई के हिसाब से देखें तो आईटीआर वेरिफाई करने की आखिरी तारीख 30 अगस्त है. यहां एक बड़ा सवाल ये है कि अगर आपने 30 अगस्त तक भी आईटीआर ई-वेरिफाई नहीं किया तो क्या होगा?
ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई निकल चुकी है. हालांकि, अभी भी आईटीआर वेरिफाई (ITR e-verify) करने की आखिरी तारीख नहीं निकली है. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 30 दिन के अंदर रिटर्न को वेरिफाई करना होता है. अब अगर 31 जुलाई के हिसाब से देखें तो आईटीआर वेरिफाई करने की आखिरी तारीख 30 अगस्त है. यहां एक बड़ा सवाल ये है कि अगर आपने 30 अगस्त तक भी आईटीआर ई-वेरिफाई नहीं किया तो क्या होगा?
देरी से रिटर्न वेरिफाई करने पर क्या होगा?
अगर आयकर रिटर्न फाइल करने के बावजूद उसके 30 दिन बाद भी आप आईटीआर ई-वेरिफाई नहीं करते हैं, तो आप पर जुर्माना लगता है. 30 दिन बाद जब आप रिटर्न वेरिफाई करते हैं तो उसी दिन को रिटर्न फाइल करने का दिन माना जाएगा. इस तरह आप जितनी देर से वेरिफाई करेंगे, आपको उसी हिसाब से जुर्माना चुकाना होगा. वेरिफाई करने वाले दिन को ही रिटर्न फाइल करने का दिन माना जाएगा.
कितना लगेगा जुर्माना?
देरी से आईटीआर फाइल करने पर आपको सेक्शन 234एफ के तहत आपको 5000 रुपये लेट फीस देनी होगी. हालांकि, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है तो आप पर 1000 रुपये की लेट फीस लगेगी. सेक्शन 234ए के तहत आपको देरी से आईटीआर भरने पर ना चुकाए गए टैक्स अमाउंट पर 1 फीसदी प्रति महीने के हिसाब से ब्याज भी चुकाना होगा. यानी आप जितने ज्यादा महीनों की देरी करेंगे, उतना ही ज्यादा आप पर ब्याज लगेगा.
6 तरीकों से होता है आईटीआर वेरिफाई
TRENDING NOW
Tata Motors, Asia Paints में तिमाही नतीजों के बाद कहां बन रहा है कमाई का मौका! Anil Singhvi ने दिया टारगेट
देवभूमि के इस Hill Station पर कभी भारतीयों को पैर रखने की भी नहीं थी इजाजत, अंग्रेजों ने लिखवाया था 'Indians Not Allowed'
हफ्तेभर में तगड़ी कमाई कराएंगे ये 5 शेयर! गिरावट में भी एक्सपर्ट ने जताया भरोसा, नोट कर लें टारगेट और SL
Pharma सेक्टर के स्मॉलकैप स्टॉक में तुरंत कर लें खरीदारी; मिलेगा मोटा रिटर्न! एक्सपर्ट ने दिया ये टारगेट
ई-वेरिफिकेशन का मतलब ही है ऑनलाइन वेरिफिकेशन. आप अपना आईटीआर कई तरीकों से ई-वेरिफाई कर सकते हैं.
1- आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP से
2- आपके प्री-वैलिडेटेड बैंक अकाउंट के साथ जेनरेटेड EVC से
3- आपके प्री-वैलिडेटेड डीमैट अकाउंट के साथ जेनरेटेड EVC से
4- एटीएम (ऑफलाइन मेथड) में EVC से
5- नेटबैंकिंग के जरिए
6- DSC यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से
ITR ई-वेरिफाई कैसे करें?
सबसे पहले ई-फाइलिंग के पोर्टल पर जाएं और लॉग इन करें. होम पेज पर आपको e-verify Return का ऑप्शन दिखेगा, उसपर क्लिक करें.
ई-वेरिफाई रिटर्न पेज पर अपना PAN डालें, असेसमेंट ईयर चूज़ करें और आईटीआर के अकनॉलेजमेंट नंबर के साथ मोबाइल नंबर डालें, फिर कंटीन्यू पर क्लिक करें.
अब अपने मोबाइल नंबर पर आया हुआ 6 डिजिट का मोबाइल नंबर डालें और सबमिट कर दें.
लेकिन अगर आप आईटीआर फाइलिंग के 30 दिनों के बाद फाइल कर रहे हैं तो OK पर क्लिक करें.
आपको यहां condonation delay request डालनी होगी. और डिले क्यों हुआ है, उसका कारण बताना होगा, इसे ड्रॉपडाउन मेन्यू से सेलेक्ट कर सकते हैं.
अब ऊपर ई-वेरिफाई करने के तरीके जो बताए गए हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन चुनिए और फिर ई-वेरिफाई कर लीजिए.
11:25 AM IST