Alert! ITR भरने के बाद अब तक 26 लाख Tax Payers ने नहीं किया ये काम, लग सकता है जुर्माना
ITR Verification: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि टैक्सपेयर्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को आज ही वेरिफाई करें. ऐसा नहीं करने पर आप पर लेट फीस लगाया जा सकता है. आईटी डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है.
(Image- IT Dept)
(Image- IT Dept)
ITR Verification: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने टैक्सपेयर्स (Tax Payers) के लिए अलर्ट जारी किया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि टैक्सपेयर्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को आज ही वेरिफाई करें. ऐसा नहीं करने पर आप पर लेट फीस लगाया जा सकता है. आईटी डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है.
आज ही अपना ITR वेरिफाई करें
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर कहा, प्रिय टैक्टपेयर्स, आज ही ई-फाइलिंग प्रोसेस पूरा करें. अपने आईटीआर (ITR) को दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर वेरिफाई करना याद रखें. देरी से वेरिफिकेशन करने से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विलंब शुल्क लगाया जा सकता है. देर न करें, आज ही अपना ITR वेरिफाई करें.
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6.92 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक, 25 अगस्त 2023 तक 6,92,89,878 टैक्स रिटर्न भरा था, लेकिन सिर्फ 6,66,16,967 आईटीर ही वेरिफाई हुआ है. 26,72,911 आईटीआर वेरिफाई नहीं किया गया है. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) वेरिफाई करने की 30 दिन की निर्धारित समय सीमा जल्द समाप्त होने वाली है. IT डिपार्टमेंट ने ऐसे टैक्सपेयर्स को SMS, ई-मेल से अलर्ट भेज रहा है.
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ऐसे वेरिफाई करें ITR
टैक्सपेयर्स अपने आईटीआर को आसानी से वेरिफाई कर सकते हैं. ई-फाइलिंग पोर्टल पर आधार ओटीपी (Aadhaar- OTP) के जरिए वेरिफाई कर कते हैं. इसके अलावा, नेट बैंकिंग (Net Banking) और प्री-वैलिडेट बैंक अकाउंट/ डीमैट अकाउंट (Demat Account) के जरिए अपना ITR वेरिफाई कर सकते हैं.
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01:28 PM IST