ITR Filing: New Tax Regime में 7 नहीं बल्कि ₹7.80 लाख तक पर Zero Tax! यहां जानिए कैलकुलेशन
Written By: अनुज मौर्या
Mon, Jul 08, 2024 07:00 AM IST
वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) शुरू की थी. इसके तहत टैक्स (Income Tax) काटे जाने के स्लैब्स की संख्या को थोड़ा बढ़ाया गया, लेकिन टैक्स की दरों को घटा दिया गया. हालांकि, नई व्यवस्था में अधिकतर डिडक्शन हटा दिए गए हैं. अगर इस साल यानी वित्त वर्ष 2023-24 की बात करें तो इस बार नए टैक्स रिजीम को चुनने वालों को 7 लाख रुपये तक पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. भले ही सरकार ने आपको 7 लाख रुपये तक की सैलरी (Salary) पर नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स (Tax) छूट दी है, लेकिन अगर आपकी सैलरी 7.80 लाख रुपये तक भी है, तो भी आपको नई टैक्स व्यवस्था में फायदा होना वाला है.
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पहले जानिए क्या है टैक्स स्लैब
सरकार ने पुरानी टैक्स व्यवस्था की तुलना में नई टैक्स व्यवस्था को अधिक आकर्षक बनाने के लिए पिछले साल के बजट में इसमें कुछ बदलाव किए हैं. इसके तहत एक तो आपको 3 लाख रुपये तक पर कोई टैक्स नहीं चुकाना है. वहीं अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये तक है तो आपको 3-7 लाख रुपये यानी बचे हुए 4 लाख रुपयों पर टैक्स छूट भी मिल जाएगी. साथ ही सरकार ने इसे और ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए दो तरह के डिडक्शन का फायदा दिया है.
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1- स्टैंडर्ड डिडक्शन
नौकरीपेशा लोगों को पुरानी टैक्स व्यवस्था में 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है. यानी भले ही आपकी सैलरी कितनी भी हो, आपको 50 हजार रुपये पर कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा. पिछले बजट में इसे नई टैक्स व्यवस्था में भी शामिल कर लिया गया. इस तरह आप को 7 लाख नहीं, बल्कि 7.50 लाख रुपये तक की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 50 हजार रुपये तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम से कम हो जाएंगे.
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2- कॉरपोरेट नेशनल पेंशन सिस्टम
आप एंप्लॉयर के जरिए एनपीएस (NPS) में कॉन्ट्रिब्यूशन लेकर स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर कुछ अतिरिक्त छूट पा सकते हैं. एनपीएस में 80CCD(1) के तहत 1.5 लाख रुपये और 80CCD(1B) के तहत 50 हजार रुपये की छूट के अलावा 80CCD(2) में अतिरिक्त छूट मिलती है. इसके तहत आपको एंप्लॉयर की तरफ से आपके एनपीएस में किए गए निवेश पर छूट मिलेगी. प्राइवेट कंपनियों के कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी तक एनपीएस में निवेश करवा सकते हैं. वहीं अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यह आंकड़ा आपके लिए 14 फीसदी तक हो सकता है.
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कैसे ₹7.80 लाख होंगे टैक्स फ्री?
मान लेते हैं कि आपका 7.80 लाख रुपये का पैकेज है. ऐसे में आपकी बेसिक सैलरी आपके सीटीसी का कम से कम 50 फीसदी (₹3.90 लाख) होगी. ऐसे में आप कॉरपोरेट एनपीएस अकाउंट में इसका 10 फीसदी यानी 39 हजार रुपये तक निवेश करवा सकते हैं. 7.80 लाख रुपये पर 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा और 39 हजार रुपये के कॉरपोरेट एनपीएस पर टैक्स छूट मिलेगी. इस तरह आपको कुल मिलाकर 89,000 रुपये तक का डिडक्शन मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपये से कम (6.91 लाख रुपये) रह जाएगी और आप पर टैक्स देनदारी जीरो हो जाएगी.
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