ITR Filing के बावजूद नहीं आए Refund तो टेंशन ना लें, Income Tax विभाग ने खुद बताया कैसे मिलेगा
इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) का मतलब है कि आयकर विभाग की तरफ से लिए अतिरिक्त टैक्स (Tax) की वापसी. यह टैक्स टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के जरिए इनकम टैक्स विभाग के पास जाता है.
इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) का मतलब है कि आयकर विभाग की तरफ से लिए अतिरिक्त टैक्स (Tax) की वापसी. यह टैक्स टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स के जरिए इनकम टैक्स विभाग के पास जाता है. वहीं अक्सर आईटीआर फाइल (ITR Filing) करते वक्त शख्स अपनी डिडक्शन बताता है, जिसके बाद इनकम टैक्स विभाग की तरफ से अतिरिक्त टैक्स वापस कर दिया जाता है. हालांकि, कई बार रिफंड फेल हो जाता है. आयकर विभाग ने खुद बताया है कि रिफंड फेल होने पर आप कैसे रिफंड को रीश्यू करने की रिक्वेस्ट (Refund Reissue Request) कर सकते हैं.
नौकरीपेशा लोगों का कैसे कट जाता है अधिक टैक्स?
नौकरीपेशा लोगों के मामले में कई बार गलती से न्यू टैक्स रिजीम ही सेलेक्ट रह जाता है और कर्मचारी को एचआरए से लेकर तमाम निवेश का कोई फायदा नहीं मिल पाता है. ऐसे में भी टैक्स अधिक कटता है. हालांकि, आईटीआर फाइल करते वक्त वह शख्स अपना टैक्स रिजीम पुरानी व्यवस्था में बदल सकता है और तमाम डिडक्शन क्लेम कर सकता है. इसके बाद आयकर विभाग की तरफ से रिफंड जारी कर दिया जाता है.
कितने दिन में आ जाता है रिफंड?
आयकर विभाग की वेबसाइट के अनुसार इनकम टैक्स रिफंड आने में करीब 4-5 हफ्तों तक का वक्त लग जाता है. ध्यान रहे, यह रिफंड पाने के लिए आपको सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं करना है, बल्कि उसे ई-वेरिफाई भी कराना है. कई बार लोग ई-वेरिफाई कराना भूल जाते हैं, जिससे उनका रिफंड अटक जाता है. ई-वेरिफिकेशन के बाद ही 4-5 हफ्तों में रिफंड मिलता है.
रिफंड फेल हो जाए तो क्या करें?
कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोगों की तरफ से आईटीआर तो सही से भरा जाता है, लेकिन उसके बावजूद उनका रिफंड फेल हो जाता है. अगर आपका भी रिफंड 4-5 हफ्तों में नहीं आता है तो एक बार आपको आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर वहां रिफंड स्टेटस चेक करना चाहिए. अगर आपको दिखता है कि रिफंड फेल हो गया है, तो आप दोबारा से रिफंड के लिए कह सकते हैं.
कैसे करें Refund Reissue Request?
रिफंड की फिर से जारी करने की रिक्वेस्ट डालने के लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा. इसकी पूरी प्रोसेस खुद आयकर विभाग ने ही बताई हुई है. आइए जानते हैं पूरी प्रोसेस.
- सबसे पहले ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें और Service Requests में जाकर Refund Reisue सेलेक्ट करें.
- वहां पर आपको Refund Reissue Request पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपको वह रिकॉर्ड चुनना होगा, जिसके लिए आप रीइश्यू की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं.
- उस बैंक अकाउंट को चुनें, जिसमें आप रिफंड हासिल करना चाहते हैं. ध्यान रहे कि अगर आपके द्वारा चुना गया अकाउंट वैलिडेट नहीं है तो पहले उसे ई-फाइलिंग पोर्टल से वैलिडेट करना होगा.
- इसके बाद आपको Proceed to Verification पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपको आधार ओटीपी, ईवीसी या डीएससी में से किसी एक ई-वेरिफिकेशन के तरीको को चुनना होगा.
- इतना करने बाद आपको Continue पर क्लिक करना होगा और आपकी रिक्वेस्ट आयकर विभाग के पास चली जाएगी.
क्यों फेल होता है रिफंड?
रिफंड फेल होने की सबसे आम वजह होती है आपके बैंक अकाउंट के साथ किसी तरह की दिक्कत होता. आपका अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड गलत होने की वजह से रिफंड रुक सकता है. इतना ही नहीं, अगर आपने अपना अकाउंट वैलिडेट नहीं कराया है, तो भी आपका रिफंड फेल हो जाता है. कई बार पैन कार्ड पर लिखा नाम और बैंक खाते में लिखा नाम मैच नहीं करता, जिसके चलते भी आपका रिफंड फेल हो सकता है. अगर आपका पैन और आधार लिंक नहीं है, तो भी आपका रिफंड फेल हो सकता है.