टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर! IT डिपार्टमेंट ने जारी किया कॉमन ITR फॉर्म का ड्राफ्ट, टैक्स भरना होगा आसान
Draft Common ITR: कॉमन ITR आने से लोगों को टैक्स फाइलिंग में आसानी होगी. CBDT ने 15 दिसंबर तक ने कॉमन ITR ड्राफ्ट पर राय मांगी है. नए कॉमन ITR में ज्यादा से ज्यादा चीजें पहले से भरी होंगी.
Draft Common ITR: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खबर है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने कॉमन आईटीआर फॉर्म (Draft Common ITR Form) का ड्राफ्ट जारी किया है. कॉमन ITR आने से लोगों को टैक्स फाइलिंग में आसानी होगी. CBDT ने 15 दिसंबर तक कॉमन ITR ड्राफ्ट पर राय मांगी है.
नए कॉमन ITR में में पहले से भरी होंगी चीजें
सीबीडीटी के मुताबिक, ITR-1 से ITR-6 तक कॉमन फॉर्म होगा. केवल ITR-7 ही अलग होगा. ITR-1, ITR-4 भी जारी रहेंगे ताकि लोग पुराने भी जारी रख सकें. कॉमन ITR आने से लोगों को टैक्स फाइल करना आसाना होगा. ऐसे शेड्यूल देखने की जरूरत नहीं होगी जो उन पर लागू नहीं है. नए कॉमन ITR में ज्यादा से ज्यादा चीजें पहले से भरी होंगी.
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कुछ सवालों के जवाब के आधार पर गैर-जरूरी शेड्यूल नहीं आएगा. CBDT ने 15 दिसंबर 2022 तक ड्राफ्ट कॉमन ITR पर राय मांगी हैं.
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ड्राफ्ट ITR का उद्देश्य
ड्राफ्ट ITR का उद्देश्य रिटर्न दाखिल करने में सहूलियत लाना और इंडिविजुअल और नॉन-बिजनेस के टैक्सपेयर्स द्वारा आईटीआर दाखिल करने में लगने वाले समय को काफी कम करना है.
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यह Taxpayers पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए आईटीआर में रिपोर्ट किए जाने वाले डेटा की तुलना में आयकर विभाग के पास उपलब्ध थर्ड पार्टी के डेटा के मिलान की सुविधा देगा. वर्तमान में, टैक्सपेयर्स को व्यक्ति के प्रकार और आय के स्रोत के आधार पर ITR-1 से ITR-7 में अपना IT रिटर्न फाइल करना जरूरी है.
06:38 PM IST