Income Tax Return: रिकॉर्ड 6.77 करोड़ ITR, 53.67 लाख नए टैक्सपेयर; 5 पॉइंट्स में जानें कैसा रहा ITR Filing सीज़न
Income Tax Return Filing: असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइलिंग के आंकड़े भी सामने आने लगे हैं. इनकम टैक्स रिटर्न डिपार्टमेंट के लिए इस बार रिकॉर्ड बना है. जबरदस्त संख्या में और उतनी ही तेजी के साथ टैक्स फाइलिंग हुई है.
Income Tax Return Filing: इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन आखिरकार बीत चुकी है. असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर फाइलिंग के आंकड़े भी सामने आने लगे हैं. इनकम टैक्स रिटर्न डिपार्टमेंट के लिए इस बार रिकॉर्ड बना है. जबरदस्त संख्या में और उतनी ही तेजी के साथ टैक्स फाइलिंग हुई है. इनकम टैक्स विभाग ने आंकड़ों में बताया है कि इस बार आईटीआर फाइलिंग कैसी रही है.
कैसा रहा AY 2023-24 के लिए ITR फाइलिंग सीजन?
1. आयकर विभाग ने बताया कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 6.77 करोड़ आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए. यह संख्या पिछले साल की इसी अवधि तक जमा 5.83 करोड़ रिटर्न से 16.1 प्रतिशत अधिक है.
2. इन 6.77 करोड़ आईटीआर फाइलिंग में से 53.67 लाख लोगों ने पहली बार रिटर्न भरा है. आयकर विभाग का कहना है कि यह कर आधार में विस्तार का साफ संकेत माना जा रहा है.
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3. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से इसके साफ संकेत दिए गए थे कि वो आईटीआर जमा करने की समयसीमा आगे नहीं बढ़ाएगा. ऐसी स्थिति में समयसीमा खत्म होने के अंतिम दिन यानी 31 जुलाई को 64.33 लाख से अधिक रिटर्न जमा किए गए.
4. 31 जुलाई तक जमा कुल रिटर्न में से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वेरिफाइड 3.44 करोड़ आईटीआर यानी 61 प्रतिशत क प्रोसेस भी किया जा चुका है.
5. टैक्स असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए जमा कुल 6.77 करोड़ रिटर्न में से 49.18 प्रतिशत ITR-1 के रूप में जमा किए गए जबकि 11.97 प्रतिशत रिटर्न ITR-2 के रूप में दाखिल किए गए. इसी तरह ITR-3 का हिस्सा 11.13 प्रतिशत, 26.77 प्रतिशत हिस्सा ITR-4 और 0.94 प्रतिशत हिस्सा ITR-5 का रहा.
5. e-filing Portal पर ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग को कितनी ज्यादा वरीयता दी जा रही है, ये इसी बात से पता चलता है कि इस बार ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये 46 प्रतिशत से अधिक रिटर्न ऑनलाइन जमा किए गए हैं जबकि बाकी रिटर्न ऑफलाइन दाखिल किए गए हैं.
31 अक्टूबर है अब अगली डेडलाइन, लेकिन किसके लिए?
आयकर विभाग ने सैलरीड टैक्सपेयर्स को आईटीआर जमा करने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया था. इसके अलावा वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के ऑडिट की जरूरत न होने वाले टैक्सपेयर भी इस तारीख तक अपना रिटर्न जमा कर सकते थे. हालांकि जिन कंपनियों और व्यक्तियों के लिए अपने खातों का ऑडिट कराना जरूरी है, उनके लिए वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित आय के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्सपेयर्स की ओर से रिटर्न जमा करने में आने वाली समस्याओं और दूसरे मदद के लिए ई-फाइलिंग डेस्क भी बनाया था.
(भाषा से इनपुट)
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07:59 AM IST