सिर्फ 15 दिन या 15 मिनट? फैसला आपका- फिर ₹5000 वसूलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी
income tax return deadline: अगर आप 31 जुलाई 2024 तक अपना ITR फाइल नहीं करते हैं तो इस काम को पूरा करने के लिए आपको मौके तो मिलेंगे. लेकिन आपको फाइन के साथ रिटर्न भरना होगा. कुल मिलाकर नुकसान में रहेंगे.
इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) भरने की तारीख नजदीक आ रही है. सिर्फ 15 दिन बचे हैं. ऐसे में अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स (Income tax) फाइल नहीं किया है तो 15 मिनट निकाल कर घर बैठे इसे फाइल कर सकते हैं. असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है. इसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जुर्माना वसूलेगा. जुर्माना 5000 रुपए का है. 31 जुलाई के बाद टैक्सपेयर्स के पास बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी, फाइन देना ही होगा. बता दें, इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन आगे बढ़ने की उम्मीद नहीं है.
अगर आप 31 जुलाई 2024 तक अपना ITR फाइल नहीं करते हैं तो इस काम को पूरा करने के लिए आपको मौके तो मिलेंगे. लेकिन आपको फाइन के साथ रिटर्न भरना होगा. कुल मिलाकर नुकसान में रहेंगे.
कितना फाइन वसूलेगा टैक्स डिपार्टमेंट?
31 जुलाई के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स को लेट फीस चुकानी होगी. इंडिविजुअल साल में 5 लाख रुपए से ज्यादा कमाई करता है तो उसे लेट फाइन के तौर पर 5,000 रुपए देने होंगे. अगर किसी टैक्सपेयर्स की सालाना इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उसे लेट फीस के तौर पर 1,000 रुपए का भुगतान करना होगा. जुर्माना के साथ देरी से रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन 31 दिसंबर, 2024 तक रहता है.
न्यू और ओल्ड रिजीम का ध्यान रखें
ITR फाइल करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट रखा गया है. अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो फिर इसे खुद से बदलना होगा. नई टैक्स रिजीम में टैक्स में छूट लेने के लिए बहुत सीमित ऑप्शन हैं. हालांकि, 7 लाख तक की इनकम को प्रभावी रूप से टैक्स फ्री कर दिया गया है. वहीं, ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स छूट लिमिट को नहीं बढ़ाया गया है. लेकिन, वहां सेविंग स्कीम्स में निवेश और दूसरे तरीकों से टैक्स छूट क्लेम की जा सकती है.
न्यू रिजीम टैक्स स्लैब
- 0 से तीन लाख पर 0 फीसदी
- 3 से 6 लाख पर 5 फीसदी
- 6 से 9 लाख पर 10 फीसदी
- 9 से 12 लाख पर 15 फीसदी
- 12 से 15 लाख पर 20 फीसदी
- 15 से ज्यादा लाख पर 30 फीसदी
ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब
- 2.5 लाख तक- 0 फीसदी
- 2.5 लाख से 5 लाख तक- 5 फीसदी
- 5 लाख से 10 लाख तक-20 फीसदी
- 10 लाख से ऊपर- 30 फीसदी
इन बातों को भूलना नहीं
- सही ITR फॉर्म चुनें.
- इनकम की सही जानकारी दें.
- ली गई छूट और टैक्स फ्री इनकम की गलत जानकारी न दें.
- पर्सनल जानकारी सही दें.
- टैक्स रिटर्न को वेरिफाई करें.
- फॉर्म 2AS जरूर डाउनलोड करें और अपनी इनकम से उसका मिलना जरूर करें.
24x7 मिलेगी टैक्सपेयर्स को हेल्प
इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि टैक्सपेयर्स की सहायता के लिए हमारा डेल्पडेस्क 24x7 काम कर रहा है. ये ITR फाइल करने से टैक्स पेमेंट तक की सर्विस के लिए मदद की जाती है. कॉल, लाइव चैट, वेबेक्स सेशन और सोशल मीडिया के जरिए हेल्प डेस्क मदद करता है.
15 मिनट में घर बैठे फाइल करें ITR
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल (https://eportal.incometax.gov.in/) पर जाएं.
- होमपेज पर अपनी यूजर ID और पासवर्ड डालकर लॉग-इन करें.
- डैशबोर्ड पर, ई-फाईल> आयकर रिटर्न> 'आयकर रिटर्न दाखिल करें' पर क्लिक करें.
- असेसमेंट ईयर का चयन करें, जैसे कि 2024-25, और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
- अब ITR फाइलिंग का तरीका चुनें और ऑनलाइन ऑप्शन का चयन करें.
- अब आप अपनी टैक्सेबल इनकम और TDS कैलकुलेशन के हिसाब से अपना ITR फॉर्म चुनें.
- ITR फॉर्म चुनने के बाद सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को पास रखकर स्टार्ट ऑप्शन पर क्लिक करें.
- अब स्क्रीन पर कुछ सवाल आएंगे, जो भी आप पर लागू हैं, उसके चेक बॉक्स को मार्क करके कंटीन्यू पर क्लिक कर दें.
- डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, अपनी इनकम और डिडक्शन का ब्योरा अलग-अलग सेक्शन में दर्ज करें.
- अगर आप पर टैक्स लायबिलिटी है तो आपकी तरफ से दिए गए ब्योरे के आधार पर टैक्स-कैलकुलेशन का संक्षिप्त विवरण दिखेगा.
- कैलकुलेशन के हिसाब से टैक्सलायबिलिटी बनती है, तो 'अभी भुगतान करें' और 'बाद में भुगतान करें' का ऑप्शन चुन सकते हैं.
- अगर कोई टैक्सलायबिलिटी नहीं बनती, तो फिर टैक्स चुकाने के बाद, 'प्रिव्यू रिटर्न' पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद 'प्रिव्यू और रिटर्न जमा करें' डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पर क्लिक करके 'वैलिडेशन के लिए आगे बढ़ें' ऑप्शन चुनें.
- प्रिव्यू देखें और 'रिटर्न जमा करें' पेज पर, वेरिफाई के लिए आगे बढ़ें. रिटर्न को वेरिफाई और ई-सत्यापित करना अनिवार्य है.
- ई-वेरिफाई पेज पर जिस विकल्प का इस्तेमाल कर आप ई-सत्यापन करना चाहते हैं, उसे चुनें और 'कंटीन्यू' पर क्लिक करें.
- एक बार जब आप रिटर्न को ई-वेरिफाई करा लेते हैं, तो फार्म के सफलतापूर्व भरे जाने की सूचना स्क्रीन पर दिखती है.
- ट्रांजैक्शन ID और एकनॉलेजमेंट नंबर स्क्रीन पर मिलता है, जिससे आप भविष्य में अपने ITR फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हैं.
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, फॉर्म सफलता पूर्वक भरने जाने का मैसेज मिल जाएगा.