Income Tax विभाग ने AIS Form में जोड़ा नया फीचर, जानिए इससे आपको कैसे होगा फायदा
आयकर (Income Tax) विभाग ने सोमवार को कहा कि उसने सालाना सूचना ब्योरा (AIS Form) में नई विशेषता जोड़ी है. इस नए फीचर के जरिये करदाता सूचना पुष्टि प्रक्रिया की स्थिति को देख सकेंगे. यानी उन्हें पता चलता रहेगा कि किसी ट्रांजेक्शन पर उनके कमेंट के बाद उसका क्या स्टेटस है.
आयकर (Income Tax) विभाग ने सोमवार को कहा कि उसने सालाना सूचना ब्योरा (AIS Form) में नई विशेषता जोड़ी है. इस नए फीचर के जरिये करदाता सूचना पुष्टि प्रक्रिया की स्थिति को देख सकेंगे. यानी उन्हें पता चलता रहेगा कि किसी ट्रांजेक्शन पर उनके कमेंट के बाद उसका क्या स्टेटस है. एआईएस कई सूचना स्रोतों से प्राप्त वित्तीय आंकड़ों के आधार पर तैयार किया जाता है. यह करदाता के बड़ी संख्या में वित्तीय लेनदेन का विवरण प्रदान करता है, जिनका कर संबंधी प्रभाव हो सकता है.
कमेंट की सुविधा को बनाया बेहतर
करदाता को एआईएस व्यवस्था में प्रदर्शित प्रत्येक लेनदेन पर प्रतिक्रिया देने की सुविधा दी गई है. यह प्रतिक्रिया करदाता को ऐसी जानकारी के स्रोत से प्राप्त सूचना के सटीक होने की स्थिति पर टिप्पणी करने में मदद करता है. गलत रिपोर्टिंग के मामले में, उसे स्वचालित तरीके से पुष्टि के लिए स्रोत के पास ले जाया जाता है.
क्या बोला सीबीडीटी?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने बयान में कहा, ‘‘आयकर विभाग ने अब सूचना पुष्टि प्रक्रिया की स्थिति प्रदर्शित करने के लिए एआईएस में एक नई व्यवस्था शुरू की है.’’ बयान के अनुसार, ‘‘यह प्रदर्शित करेगा कि क्या करदाता की प्रतिक्रिया पर स्रोत की तरफ से आंशिक या पूर्ण रूप से स्वीकार या अस्वीकार करके कार्रवाई की गई है. आंशिक या पूर्ण स्वीकृति के मामले में, स्रोत की तरफ से सुधार विवरण दाखिल करके जानकारी को सही करना जरूरी है.’’
TRENDING NOW
Retirement Planning: रट लीजिए ये जादुई फॉर्मूला, जवानी से भी मस्त कटेगा बुढ़ापा, हर महीने खाते में आएंगे ₹2.5 लाख
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹1.5 लाख निवेश पर कौन बनाएगा पहले करोड़पति? जानें 15-30 साल की पूरी कैलकुलेशन, मिलेंगे ₹8.11 Cr
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
सीबीडीटी ने कहा, ‘‘इस नई व्यवस्था से करदाताओं को एआईएस में ऐसी जानकारी प्रदर्शित करके पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है. यह अनुपालन में सुगमता और बेहतर करदाता सेवाओं की दिशा में आयकर विभाग की एक और पहल है.’’
11:52 AM IST