नए साल की शुरुआत हो चुकी है. तमाम कंपनियां अपने कर्मचारियों से इन्वेस्टमेंट के प्रूफ मांगने लगी हैं, ताकि इनकम टैक्स (Income Tax) की सटीक कैलकुलेशन की जा सके. हर साल की तरह इस पूरे साल भी आपके सामने इनकम टैक्स से जुड़ी कई तारीखें आएंगी. ऐसे में आपको नए साल का इनकम टैक्स कैलेंडर भी पता होना चाहिए, ताकि आप उसी हिसाब से आगे से प्लानिंग कर सकें. आइए जानते हैं इस साल आपको कब टैक्स से जुड़ा कौन सा फैसला लेना है.

हर महीने की 7 तारीख

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7 जनवरी तक तमाम डिडक्टर्स को दिसंबर 2023 के लिए काटे गए TDS और TCS जमा करने की आखिरी तारीख है. यह डिडक्टर्स के लिए धारा 192, 194ए, 194डी और 194एच के तहत अक्टूबर-दिसंबर 2023 तक के लिए टीडीएस जमा करने की आखिरी तारीख भी है. यही वजह है कि तमाम कंपनियां इसी बीच अपने कर्मचारियों से इन्वस्टमेंट प्रूफ मांग रही हैं, ताकि उनकी टैक्स देनदारी का सही कैलकुलेशन हो सके. तो आप हर  बता दें कि तमाम टैक्स डिडक्टर्स को हर महीने की 7 तारीख को टीडीएस और टीसीएस जमा करना होता है.

एडवांस टैक्स की लास्ट डेट

एडवांस टैक्स एक तरह का इनकम टैक्स ही होता है, जो वित्त वर्ष खत्म होने से पहले ही आयकर विभाग के पास जमा करना होता है. इसे सामान्य टैक्स की तरह सालाना आधार पर एकमुश्त नहीं चुकाया जाता, बल्कि किस्तों में जमा किया जाता है. एडवांस टैक्स उन लोगों को चुकाना होता है, जिनकी टैक्स देनदारी 10 हजार रुपये से अधिक होती है. एडवांस टैक्स 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च को तिमाही आधार पर भरना होता है.

31 मार्च 2024

हर साल 31 मार्च को वित्त वर्ष खत्म हो जाता है और 1 अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू होता है. अगर आपने पुरानी टैक्स रिजीम को चुना है तो यह तारीख आपके लिए बहुत अहम है. आपको अगर कोई टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करनी है, तो तय वित्त वर्ष के लिए यह आखिरी तारीख होती है. 

अगर आप किराए के घर में रहते हैं और 50 हजार रुपये से अधिक का किराया हर महीने देते हैं तो उस पर टीडीएस काटना ना भूलें. अधिकतर बार देखा गया है कि लोग इसे वित्त वर्ष के अंत में करते हैं, तो ऐसे में 31 मार्च एक अहम तारीख होती है.

अगर आपको वित्त वर्ष 2020-21 का अपडेटेड रिटर्न फाइल करना है, तो उसके लिए भी 31 मार्च 2024 आखिरी तारीख है. वहीं अगर आप वित्त वर्ष 2021-22 का अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो 25 फीसदी पेनाल्टी के साथ उसे भी 31 मार्च तक फाइल कर सकते हैं. इसके बाद फाइल करने पर पेनाल्टी 50 फीसदी हो जाएगी.

Form 16 लेने की तारीख

15 जून को आप अपने नियोक्ता से टीडीएस सर्टिफिकेट या फॉर्म-16 हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा बैंकों, म्यूचुअल फंड और कंपनियां इसी तारीख को फॉर्म-16 जारी करती हैं. फॉर्म-16 सालाना आधार पर जारी किया जाता है, जिसमें आपकी कमाई से काटे गए टैक्स की पूरी जानकारी होती है. किसी भी नौकरीपेशा शख्स को आईटीआर फाइल करते वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है.

ITR फाइल करने की आखिरी तारीख

जिन लोगों के अकाउंट्स को ऑडिट की जरूरत नहीं होती है, उनके लिए 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है. इनमें नौकरीपेशा लोग आते हैं और कई सारे प्रोफेशनल भी आते हैं. अगर आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको देर से आईटीआर फाइल करने पर 5000 रुपये का हर्जाना चुकाना पड़ेगा.

31 दिसंबर 2024

यह दिन किसी भी कैलेंडर ईयर का आखिरी दिन होता है. बीलेटेड आईटीआर या रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर होती है.