ITR Filings AY 2024-25: 26 जुलाई तक निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए 5 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए हैं. आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी दी है. आपको बता दें कि AY2024-25 के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी 31 जुलाई 2024 है. ऐसे में यदि आपने भी अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है तो अगले पांच दिन में कर लें. 31 जुलाई 2024 के बाद आईटीआर फाइल करने पर आपको ब्याज समेत पेनल्टी भरनी होगी. 

ITR Filings AY 2024-25: पिछले वित्त वर्ष से ज्यादा हुआ आयकर रिटर्न 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आयकर विभाग ने X पर लिखा, 'हम देश के करदाताओं और टैक्स प्रोफेशनल्स का आभार जताते हैं, जिन्होंने हमें पांच करोड़ आयकर रिटर्न (ITR) के मील का पत्थर पहुंचाने में मदद की है. इस साल 26 जुलाई तक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पांच करोड़ से अधिक आईटीआर पहले ही दायर किए जा चुके हैं. पिछले वित्त वर्ष 27 जुलाई को यह संख्या कम थी. हम उन सभी लोगों से आग्रह करते हैं जिन्होंने अभी तक आयर दाखिल नहीं किया है, वो आखिरी समय की भीड़ से बचने के लिए जल्द ही अपना आईटीआर फाइल करें.'   

ITR Filings AY 2024-25: इन हेल्पलाइन नंबर पर कर सकते हैं संपर्क

आयकर विभाग ने एक अन्य पोस्ट में लिखा, 'टैक्स पेयर्स ध्यान दें! यदि आपने अभी तक अपना आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो तुरंत कर लें. AY 2024-25 में आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2024 है.' किसी भी तरह की मदद के लिए आप हेल्पलाइन नंबर 080-46122000 या फिर 18001030025 पर संपर्क कर सकते हैं. आपके बता दें कि टैक्स फाइलिंग के लिए न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है. 

आपको बता दें कि अगर आप टैक्सेबल इनकम की कैटेगरी में नहीं आते हैं और स्वेच्छा से ड्यू डेट के बाद आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो आपके ऊपर जुर्माना नहीं लगेगा. वहीं, अगर आपको इस वित्तवर्ष में नुकसान हुआ हो तो आप इस नुकसान को अगले साल के प्रॉफिट के साथ कैरी फॉरवर्ड करके एडजस्ट करा सकते हैं. इसके लिए आपको ड्यू डेट से पहले आईटीआर फाइल करते वक्त लॉस क्लेम करना होगा.