Income Tax: इन टैक्सपेयर्स के लिए ITR Filing की Last Date बढ़ी, जानिए कब तक की मिली मोहलत
अभी तक बीलेटेड/रिवाइज्ड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन अब तमाम टैक्सपेयर्स 15 जनवरी 2025 तक अपने बीलेटेड/रिवाइज्ड रिटर्न भर सकेंगे.
आयकर (Income Tax) विभाग ने बीलेटेड/रिवाइज्ड रिटर्न (Belated or Revised ITR) भरने की आखिरी तारीख (Last Date) को आगे बढ़ा दिया है. अभी तक बीलेटेड/रिवाइज्ड रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2024 थी, लेकिन अब तमाम टैक्सपेयर्स 15 जनवरी 2025 तक अपने बीलेटेड/रिवाइज्ड रिटर्न भर सकेंगे. इसे लेकर आयकर विभाग ने एक्स पर एक पोस्ट भी की है और बयान जारी किया है.
क्या लिखा है आयकर विभाग ने?
आयकर विभाग ने पोस्ट में लिखा है- 'सीबीडीटी ने असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए भारतीय नागरिकों के लिए बीलेटेड/रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को 31 दिसंबर 2024 से बढ़ाकर 15 जनवरी 2025 कर दिया है.'
विवाद से विश्वास स्कीम की तारीख बढ़ी
आयकर (Income Tax) विभाग ने सोमवार को विवाद से विश्वास योजना (Vivad Se Vishwas Scheme) के तहत कर बकाया का निर्धारण करने और ब्याज तथा जुर्माने की छूट के लिए जानकारी दाखिल करने की तारीख 31 जनवरी तक (Deadline) बढ़ा दी. प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना, 2024 के मूल नियमों के अनुसार, 31 दिसंबर, 2024 से पहले घोषणा दाखिल करने वाले करदाताओं को विवादित कर मांग का 100 प्रतिशत भुगतान करना पड़ता. ऐसे मामलों में ब्याज और जुर्माना माफ करने का प्रावधान किया गया है.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक परिपत्र में कहा कि विवाद से विश्वास योजना के तहत देय राशि निर्धारित करने की नियत तारीख 31 दिसंबर, 2024 से बढ़ाकर 31 जनवरी, 2025 कर दी गयी है. परिपत्र के अनुसार, एक फरवरी, 2025 या उसके बाद की जाने वाली घोषणाओं पर विवादित कर मांग का 110 प्रतिशत करदाता को भुगतान करना होगा. इस योजना का लाभ वे करदाता उठा सकते हैं जिनके मामले में विवाद है/अपील दायर की गयी हैं.
अगर आपको भी अपना बीलेटेड या रिवाइज्ड आईटीआर फाइल करना है और आपने अभी तक नहीं किया है तो आपके पास अभी भी वक्त है. वहीं अगर आप विवाद से विश्वास स्कीम के तहत फायदा पाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास वक्त है.