Budget 2024: Share Market से हुई कमाई पर कैसे और कितना लगता है Income Tax, एक बार ITR Filing से पहले जरूर देख लें रेट्स
बजट में शेयर बाजार से जुड़े टैक्स में हुए बदलाव के चलते लोगों में कई तरह के कनफ्यूजन फैल रहे हैं. वहीं अभी ITR Filing का दौर भी चल रहा है और 31 मार्च इसकी आखिरी तारीख (ITR Filing Last Date) है.
बजट 2024 (Budget 2024) पेश हो चुका है, जिसमें शेयर बाजार (Share Market) में पैसे लगाने वाले लोगों पर लगने वाले टैक्स (Tax) में भी कुछ बदलाव किया गया है. कोरोना काल के बाद से शेयर बाजार में रिटेल मार्केट की हिस्सेदारी काफी बढ़ चुकी है. ऐसे में बजट में शेयर बाजार से जुड़े टैक्स में हुए बदलाव के चलते लोगों में कई तरह के कनफ्यूजन फैल रहे हैं. वहीं अभी ITR Filing का दौर भी चल रहा है और 31 मार्च इसकी आखिरी तारीख (ITR Filing Last Date) है. इस बीच लोग सोच रहे हैं कि आखिर शेयर बाजार से हुई कमाई पर उन्हें कितना टैक्स चुकाना होगा. आइए जानते हैं शेयर बाजार से हुई कमाई पर कितना टैक्स लगता है.
पहले समझिए इनकम टैक्स के नियम को
अगर इनकम टैक्स के संदर्भ में देखा जाए तो किसी भी शख्स की कमाई को 5 कैटेगरी में बांटा जाता है.
1- सैलरी से इनकम
2- हाउस प्रॉपर्टी से इनकम
3- बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम
4- कैपिटल गेन से इनकम
5- अन्य सोर्स से इनकम
किस कैटेगरी में आती है शेयर बाजार की कमाई?
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अगर आप शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं तो आपकी कमाई पर या तो कैपिटल गेन के तहत टैक्स लगाया जाएगा, या फिर अन्य सोर्स के तहत. अगर आप शेयर खरीदने और बेचने से पैसे कमाते हैं तो उन्हें कैपिटल गेन माना जाएगा, जबकि डिविडेंड से हुई कमाई अन्य स्रोत के तहत आती है.
किस इनकम पर कितना टैक्स?
अगर बात कैपिटल गेन्स की करें तो यह दो तरह का होता है. पहला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो तब होता है, जब आप किसी शेयर को कम से कम 1 साल के बाद बेचते हैं. इस पर आपको अभी तक 1 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स छूट मिलती थी, जिसे इस बजट में बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं इससे अधिक की कमाई पर पहले 10 फीसदी का फ्लैट टैक्स लगता है, जिसे इस बजट में बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है.
वहीं दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो तब होता है, जब आप किसी शेयर को 1 साल से पहले बेचते हैं. इस पर आपको पहले 15 फीसदी का फ्लैट टैक्स चुकाना होता था, लेकिन अब उसे 20 फीसदी कर दिया गया है. बता दें कि बजट में कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव कुछ ही फाइनेंशियल असेट के लिए किए गए हैं, जिनकी डिटेल जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है. माना जा रहा है कि शेयर बाजार से हुई कमाई को भी उसमें शामिल किया जाएगा.
ऐसी कमाई आएगी अन्य सोर्स के तहत
अगर आपको इंट्राडे से कमाई होती है या फिर डिविडेंड से पैसे आते हैं तो आपकी कमाई को अन्य स्रोत से हुई कमाई में गिना जाएगा. इस कमाई पर आप पर लगने वाले टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स चुकाना होगा. हालांकि, अगर आपका डिविडेंड 5000 रुपये से अधिक होता है, तो उस पर ब्रोकर या म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से 10 फीसदी टीडीएस काट लिया जाएगा.
ITR भरते वक्त चाहिए होंगे ये दस्तावेज
अगर आप एक नौकरीपेशा हैं, जो शेयर बाजार में भी पैसे लगाता है तो आपको आईटीआर भरते वक्त 5 तरह के दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी.
1- फॉर्म-16
2- फॉर्म 26एएस
3- एनुअल इनफॉर्मेशन स्टेटमेंट (एआईएस)
4- कैपिटल गेन्स स्टेटमेंट
5- टैक्स प्रॉफिट&लॉस स्टेटमेंट
11:33 AM IST