पिछले वित्त वर्ष यानी 2019-20 में आपने सरकार को अगर ज्यादा टैक्स चुकाया है तो रिफंड क्लेम (How to claim ITR refund) करने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करना होगा. ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 है. रिटर्न की प्रोसेसिंग (ITR Processing) के बाद टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि आपका क्लेम सही है तो इसकी जानकारी SMS और ईमेल के जरिए आपको भेजी जाएगी. इस संदेश में डिपार्टमेंट बताएगा कि आपके खाते में कितनी रकम रिफंड (Refund amount) की जाएगी. साथ ही वह एक रिफंड सीक्वेंस नंबर भी भेजेगा. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 143 (1) (Income tax notice) के तहत यह सूचना भेजी जाती है.

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भारतीय स्टेट बैंक (SBI) रिफंड को प्रोसेस करता है. टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के खाते में रिफंड सीधे क्रेडिट किया जाता है या फिर चेक या डिमांड ड्राफ्ट उसके पते पर भेज दिया जाता है. लिहाजा, सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ITR फाइल करते समय बैंक का ब्योरा सही दिया जाए. रिफंड की रकम इसी खाते में आती है. हालांकि, इस साल से टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड भेजने में थोड़ी देरी हो सकती है.

इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस को ट्रैक करने के दो तरीके हैं. (Track your Income tax refund)

1. इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर 

2. टिन NSDL वेबसाइट पर

ई-फाइलिंग वेबसाइट पर टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक करने के लिए फोलो करें स्टेप्स

1. सबसे पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

2. पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड जैसी डिटेल को डालकर अपने अकाउंट में लॉग-इन करें.

3. 'रिव्यू रिटर्न्स/फॉर्म्स' पर क्लिक करें.

4. ड्रॉप डाउन मेनू से 'इनकम टैक्स रिटर्न्स' सेलेक्ट करें. जिस असेसमेंट ईयर का इनकम टैक्स रिफंड स्टेटस चेक करना चाहते हैं, उसका चयन करें. 

5. अपने एकनॉलेजमेंट नंबर यानी हाइपरलिंक पर क्लिक करें.

6. एक पॉप-अप आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा जो रिटर्न की फाइलिंग की टाइमलाइन दिखाएगा. जैसे कि कब आपका आईटीआर फाइल और वेरिफाई किया गया था, प्रोसेसिंग के पूरे होने की तारीख, रिफंड इश्यू होने की तारीख इत्यादि.

7. इसके अलावा यह असेसमेंट ईयर, स्टेटस, विफल रहने का कारण और पेमेंट का तरीका भी दिखाएगा.

टिन NSDL वेबसाइट पर चेक करें

इनकम टैक्स रिफंड के स्टेटस को टिन NSDL वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं. रिफंड भेजे जाने के 10 दिन बाद वेबसाइट पर रिफंड स्टेटस आ जाता है. यहां इस तरह इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं:

1. सबसे पहले https://tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं.

2. अपने पैन का ब्योरा डालें

3. जिस असेसमेंट ईयर का रिफंड स्टेटस चेक करना है उसे सेलेक्ट करें.

4. कैप्चा कोड दर्ज कर सब्मिट पर क्लिक करें. आपके रिफंड के स्टेटस के आधार पर आपकी स्क्रीन पर एक मैसेज दिखाई देगा.

रिफंड री-इश्यू रिक्वेस्ट भेजें

अगर किसी तरह की गलती से आवेदन सफल नहीं हुआ तो दोबारा रिक्वेस्ट सब्मिट करने की जरूरत पड़ती है.

1. पहले www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.

2. 'माई अकाउंट' टैब पर क्लिक करें. फिर 'सर्विस रिक्वेस्ट' ऑप्शन को चुनें.

3. 'न्यू रिक्वेस्ट' के तौर पर अनुरोध का प्रकार चुनें. रिक्वेस्ट कैटेगरी के तौर पर 'रिफंड रीइश्यू' को सेलेक्ट करें.

4. पैन, रिटर्न का प्रकार, असेसमेंट ईयर, एकनॉलेजमेंट नंबर, कम्यूनिकेशन रेफरेंस नंबर और रेस्पॉन्स जैसे विवरण नई स्क्रीन पर दिखाई देंगे.

5. 'सब्मिट' पर क्लिक करें.

6. आपको अपने बैंक और पते का विवरण जमा करना होगा.

7. प्रक्रिया को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) या डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) के जरिए वेरिफिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा.

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