इनकम टैक्स रिटर्न (ITR): हो जाओ तैयार- नहीं बढ़ेगी डेडलाइन इस बार- जानें क्यों पहली बार केंद्र सरकार ने किया इनकार
Income tax return filing last date: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ा अपडेट है. रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी. सरकार ने इसको लेकर अपना रुख साफ कर दिया है. रेवेन्यू सेक्रेटरी ने बताया क्यों डेडलाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं है.
Income tax return deadline: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख अब नहीं बढ़ेगी. सरकार ने साफ इनकार कर दिया है कि इस बार डेडलाइन को नहीं बढ़ाया जाएगा. ऐसे में अब आपके पास 31 जुलाई तक ही रिटर्न फाइल करने का मौका है. इसके बाद पेनाल्टी के साथ रिटर्न दाखिल हो सकेगी. पिछले दो साल में कोविड-19 (Covid-19) महामारी की वजह से सरकार ने ITR फाइल करने की डेडलाइन बढ़ा दी थी. लेकिन, इस साल हालात सामान्य हैं इसलिए केंद्र सरकार समय सीमा बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है.
सरकार ने किया डेडलाइन बढ़ाने से इनकार
पिछले तीन साल में पहली बार ऐसा होगा जब सरकार ने डेडलाइन बढ़ाने से इनकार किया है. राजस्व सचिव तरुण बजाज के मुताबिक, अभी तक, दाखिल करने की आखिरी तारीख बढ़ाने के बारे में कोई विचार नहीं है. हालांकि, ट्विटर पर पिछले कुछ दिनों से लगातार Extend due date immediately ट्रेंड कर रहा है. टैक्सपेयर्स की डिमांड है कि डेडलाइन को बढ़ाया जाए. 27 जुलाई तक 3.4 करोड़ लोगों ने अपनी रिटर्न दाखिल कर दिया है. वहीं, 2.7 करोड़ से ज्यादा ने इसे वेरिफाई भी कर लिया है.
लगेगा 5000 का जुर्माना
वित्तीय वर्ष 2021-22 या टैक्स असेसमेंट ईयर 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (Income Tax Return AY 22-23 ) दाखिल करने की आखिरी तिथि 31 जुलाई 2022 है. अगर, आपने भी अभी तक आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो जरूर भर दें. 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं करने वालों को 1,000 रुपए से 5,000 रुपए के बीच का जुर्माना भरना पड़ सकता है. जुर्माने से बचना है तो 31 जुलाई से पहले अपना रिटर्न दाखिल करें.
TRENDING NOW
TATA Group के इस स्टॉक से गिरते बाजार में भी होगी तगड़ी कमाई! शॉर्ट टर्म में खरीदारी का नोट करें टारगेट
EMI का बोझ से मिलेगा मिडिल क्लास को छुटकारा? वित्त मंत्री के बयान से मिला Repo Rate घटने का इशारा, रियल एस्टेट सेक्टर भी खुश
भारी गिरावट में बेच दें ये 2 शेयर और 4 शेयर कर लें पोर्टफोलियो में शामिल! एक्सपर्ट ने बताई कमाई की स्ट्रैटेजी
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
मल्टीबैगर Railway PSU के लिए खुशखबरी! बाजार बंद होने के बाद मिला ₹837 करोड़ का ऑर्डर, स्टॉक पर रखें नजर
रिटर्न फाइल करना हुआ आसान
Income tax नियमों के मुताबिक, इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स के लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. ये उस तरह के टैक्सपेयर हैं, जिन्हें अपने खातों को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं होती. रेवेन्यू सेक्रेटरी (Revenue Secretary) ने कहा कि टैक्सपेयर्स से मिले फीडबैक से पता चलता है कि रिटर्न फाइल करना बहुत आसान हो गया है और रिफंड भी जल्दी मिल रहा है. नया I-T फाइलिंग पोर्टल काफी मजबूत है और अतिरिक्त लोड को उठा सकता है.
1 करोड़ लोग कर सकते हैं 31 जुलाई को रिटर्न फाइल
तरुण बजाज के मुताबिक, पिछली साल आखिरी तारीख पर रिटर्न फाइल करने वालों का आंकड़ा 50 लाख से ज्यादा था. लेककिन, इस बार 1 करोड़ से ज्यादा टैक्सपेयर्स आखिरी तारीख पर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. ऐसे में हमने अपनी टीम को तैयार रहने को कहा है. सिस्टम अतिरिक्त लोड उठाने में सक्षम है इसलिए तारीख बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया है. ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
06:07 PM IST