इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है टैक्सपेयर्स को सावधान, चेक करें रिटर्न, कहीं आपने भी तो नहीं किया ये ट्रांजैक्शन
जानकारी में आया है कि टैक्स डिपार्टमेंट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को लेकर मैसेज भेज रहा है. डिपार्टमेंट की ओर से SMS के जरिये आए इस मैसेज का क्या मतलब है, आइए जानते हैं.
साल 2023 खत्म होने वाला है और इस साल के लिए रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख भी नजदीक है. इस बीच टैक्सपेयर्स के पास टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से टैक्स को लेकर मैसेज आ रहे हैं. इसमें खासकर इस वित्तीय वर्ष में हाई वैल्यू वाले ट्रांजैक्शन करने वाले टैक्सपेयर्स पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर है. ऐसे में अगर आपको भी कोई ऐसा मैसेज आया है, तो आइए जानते हैं कि इसके क्या मतलब हैं?
क्यों टैक्स नोटिस भेज रहा है डिपार्टमेंट?
जानकारी में आया है कि टैक्स डिपार्टमेंट हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन को लेकर मैसेज भेज रहा है. डिपार्टमेंट की ओर से SMS के जरिये इनकम टैक्स नोटिस भेजा जा रहा है. 2022-2023 के दौरान हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर नोटिस भेजा जा रहा है. लोगों से 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड ITR भरने को कह रहा है. लेकिन क्या ये सच में आयकर विभाग का नोटिस है?
नोटिस नहीं सलाह भेजी: आयकर विभाग
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर स्पष्ट किया कि टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए उन्हें ऐसी सलाह भेजी जाती है. टैक्सपेयर्स को भेजे गए ये मैसेज नोटिस नहीं बल्कि एक सलाह है. ये उन मामलों में भेजी जाती है, जहां ITR डिस्क्लोजर और रिपोर्टिंग यूनिट से मिली जानकारी कोई असमानता पाई जाती है.
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Some references have come to the notice of the Income Tax Department regarding recent communication sent to taxpayers pertaining to transaction(s) made by them.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 26, 2023
Taxpayers may pl note that such communication is to facilitate the taxpayers & make them aware of the information…
IT विभाग ने कहा कि इस कम्यूनिकेशन का उद्देश्य टैक्सपेयर्स को एक अवसर प्रदान करना होता है, जिससे वे आयकर विभाग के कंप्लायंस पोर्टल पर अपना फीडबैक ऑनलाइन भर सकें और यदि आवश्यक हो तो अपना रिटर्न संशोधित कर सकें और अगर रिटर्न फाइल ही नहीं किया है तो उसे फाइल कर सकें.
ITD का मैसेज मिले तो क्या करें?
अगर आपके पास भी ये मैसेज आया है तो सबसे पहले अपना AIS यानी Annual Information Statement निकालें. AIS को अपने रिटर्न से मैच करें. कोई डिस्क्रेपेंसी हो तो रिवाइज रिटर्न भरें. साथ ही Compliance Portal पर भी जाकर जवाब दें.
कहां मिलेगा Compliance Portal?
e-filing पोर्टल www.incometax.gov.in/ पर लॉगिन करें. 'Pending Actions' पर जाएं और 'Compliance' क्लिक करें. फिर आप 'e-Campaign Tab' पर पहुंच जाएंगे. आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन दिखेगा, अपना जवाब डालें.
क्या है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन?
एक ट्रांजैक्शन लिमिट के ऊपर के ट्रांजैक्शन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कहलाते हैं, जैसे-
कैश से बैंक ड्राफ्ट पर ऑर्डर 10 लाख रुपये
सेविंग खाते में कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपये
करंट खाता- कैश डिपॉजिट/विड्रॉल 50 लाख रुपये
प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री 30 लाख रुपये
कैश में शेयर, MF, बॉन्ड निवेश 10 लाख रुपये
कैश में क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट 1 लाख रुपये
क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट 10 लाख रुपये
कैश के जरिए FD डिपॉजिट 10 लाख रुपये
09:40 PM IST