Post Office Schemes: छोटी बचत योजनाओं में निवेश करने जा रहे हैं? बस इनकम प्रूफ दिखाने के लिए रहें तैयार
Income Proof for Post Office Schemes: सेफ और गारंटीड रिटर्न मिलने के भरोसे में पोस्ट ऑफिस की योजनाओं की पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही सरकार को काला धन जमा करने और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी चिंताएं हो गई हैं.
Income Proof for Post Office Schemes: पोस्ट ऑफिस की छोटी बचत योजनाओं में पिछली कुछ तिमाहियों में ज्यादा ब्याज मिलने के चलते इनमें निवेश बढ़ा है. सेफ और गारंटीड रिटर्न मिलने के भरोसे में पोस्ट ऑफिस की योजनाओं की पॉपुलैरिटी भी बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही सरकार को काला धन जमा करने और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर भी चिंताएं हो गई हैं. ऐसे में ये योजनाएं इनका जरिया न बन जाए, इसे देखते हुए एक नया नियम आया है.
क्या है नया आदेश?
पिछले दिनों डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें पोस्ट ऑफिस की स्मॉल सेविंग्स स्कीम में निवेश करने वालों को 10 लाख से ऊपर के निवेश पर इनकम प्रूफ दिखाना अनिवार्य होगा. यानी ऐसे निवेशक जो किसी भी छोटी बचत योजना में 10 लाख से ऊपर का निवेश कर रहे हैं, उन्हें सोर्स ऑफ इनकम का प्रूफ देना होगा. इसके अलावा, सरकार ने पोस्ट ऑफिस में हर निवेश को KYC/PMLA कंप्लायंस नियमों के दायरे में ला दिया है.
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क्यों आया है नया नियम?
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डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ओर से 25 मई, 2023 को एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें विभाग ने पोस्ट ऑफिस अधिकारियों को स्मॉल सेविंग्स स्कीम में पैसा लगा रहे निवेशकों के एक वर्ग से इनकम प्रूफ मांगने को कहा. Know Your Customer/Anti Money Laundering और टेरर फंडिंग पर नियमों में संशोधन के चलते ये सर्कुलर जारी किया गया है. इन नियमों में ग्राहकों को लो, मीडियम और हाई रिस्क के हिसाब से बांटने को कहा गया है. हाई रिस्क वाले ग्राहकों को केवाईसी कराने के साथ-साथ जो पैसा वो स्कीम में लगा रहे हैं, उसके सोर्स का प्रूफ भी देना होगा.
इनकम प्रूफ के तौर पर कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे?
- बैंक या पोस्ट ऑफिस का अकाउंट स्टेटमेंट, जिसमें भी उस पैसे के आने का सोर्स दिखे.
- पिछले तीन वित्त वर्षों में फाइल किया गया कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न
- सेल डीड/गिफ्ट डीड/वसीयत/लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन/सक्सेशन सर्टिफिकेट/
- या ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो उस फंड का सोर्स साबित करे.
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इन योजनाओं में निवेश करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने होते हैं, जो आपसे KYC प्रोसेस के दौरान भी मांगे जा सकते हैं.
- आईडी प्रूफ में आप आधार या पैन दे सकते हैं.
- एड्रेस प्रूफ में आप आधार या पैन भी दे सकते हैं. अगर इनमें मौजूदा पता नहीं दर्ज है तो आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं.
- अपनी पासपोर्ट साइज फोटो.
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08:56 PM IST