बदल गया नियम! आपका PAN Card लिंक हुआ भी है या नहीं? सिर्फ 1 मिनट में ऐसे चेक करें स्टेटस, चूक गए तो...
PAN-Aadhaar Link Status: 31 मार्च तक 1000 रुपए जुर्माने के साथ इसे लिंक किया जा सकता है. तय डेडलाइन तक लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड को इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा. पिछले साल CBDT ने नियमों में बदलाव किया था.
अगर आपने अपना PAN-Aadhaar लिंक करा लिया है तो इसका स्टेट्स चेक कर लें. (इनकम टैक्स विभाग)
अगर आपने अपना PAN-Aadhaar लिंक करा लिया है तो इसका स्टेट्स चेक कर लें. (इनकम टैक्स विभाग)
31 मार्च 2023 से पहले पैन-आधार लिंक करना अनिवार्य है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) के नोटिफिकेशन के मुताबिक, 1 अप्रैल के बाद से पैन-आधार लिंक नहीं होने पर इसे रद्द कर दिया जाएगा. 31 मार्च तक 1000 रुपए जुर्माने के साथ इसे लिंक किया जा सकता है. तय डेडलाइन तक लिंक नहीं होने पर पैन कार्ड को इनऑपरेटिव कर दिया जाएगा. पिछले साल CBDT ने नियमों में बदलाव किया था. बदले हुए नियमों के बाद 31 मार्च तक जुर्माने के साथ लिंक कराने की छूट है. इसके बाद पैन कार्ड रद्द करार कर दिया जाएगा. अगर आपने अपना PAN-Aadhaar लिंक करा लिया है तो इसका स्टेट्स चेक कर लें.
10 हजार रुपए का लग सकता है जुर्माना
31 मार्च के बाद जिन लोगों ने अपना पैन-आधार नंबर से नहीं जोड़ा उनका पैन कार्ड इनऑपरेटिव होगा. इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक, एक नाम पर 2 पैन कार्ड बनवाना भी गैरकानूनी है. ऐसे में अगर दो पैन कार्ड है तो उसे लौटाने की डेडलाइन भी 31 मार्च है. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B के मुताबिक, पैन कार्ड लिंक नहीं होने पर इसका इस्तेमाल वर्जित है. अगर इस्तेमाल किया गया तो 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है. साथ ही सजा का भी प्रावधान है.
चेक करें लिंक हुआ PAN-Aadhaar या नहीं
आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं इसका पता घर बैठे लगा सकते हैं. इसे चेक करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट से स्टेट्स देख सकते हैं.
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स्टेप-1: आयकर विभाग की वेबसाटइ incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां बाएं हाथ की तरफ ऊपर से नीचे कई कॉल दिए गए हैं.
स्टेप-2: Know your PAN का ऑप्शन है. यहां क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी. इसमें सरनेम, नेम, स्टेट्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा.
स्टेप-3: डिटेल्स भरने के बाद एक और नई विंडो खुलेगा. आपको आपके रजिस्टर्ड पर एक OTP भेजा जाएगा. OTP को सब्मिट करना होगा. इसके बाद आपके सामने आपका पैन नंबर, नाम, सिटिजन, वार्ड नंबर और रिमार्क आ जाएगा. रिमार्क में लिखा होगा आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं.
SMS से भी चेक कर सकते हैं लिंकिंग का स्टेट्स
Step 1: मैसेज बॉक्स में जाकर UIDPAN < 12 digit Aadhaar number> < 10 digit Permanent Account Number> टाइप करें.
Step 2: मैसेज को 567678 या 56161 पर सैंड कर दें.
Step 3: सर्वर से मैसेज रिसीव होने का इंतजार करें.
अगर आपका पैन-आधार लिंक है तो स्क्रीन पर ये मैसेज लिखा हुआ दिखाई देगा- "Aadhaar...is already associated with PAN (number) in ITD database. Thank you for using our services."
अगर पैन-आधार लिंक नहीं होगा तो ये मैसेज दिखाई देगा- "Aadhaar...is not associated with PAN (number) in ITD database."
07:54 PM IST