मकान या जमीन खरीदने के लिए पीएफ से करनी है आंशिक निकासी, तो जान लें क्या हैं शर्तें और प्रोसेस
मकान या जमीन के लिए आपको प्रॉपर्टी की कुल रकम का सिर्फ 90 फीसदी तक का ही मिल सकता है. बाकी की राशि का इंतजाम आपको खुद ही करना पड़ता है.आप चाहें तो इसके लिए अपने पीएफ अकाउंट से भी आंशिक रकम की निकासी कर सकते हैं. यहां जानिए नियम और शर्ते.
दुनिया में हर किसी का सपना होता है कि उसका खुदका मकान हो, लेकिन मकान के लिए बहुत ज्यादा रकम की जरूरत पड़ती है. हालांकि आज के समय में अगर आपकी इनकम ठीकठाक है तो आप बैंक से लोन का विकल्प चुनकर मकान, जमीन या फ्लैट खरीदने का विचार कर सकते हैं. लेकिन मकान या जमीन के लिए आपको प्रॉपर्टी की कुल रकम का सिर्फ 90 फीसदी तक का ही मिल सकता है. बाकी की राशि का इंतजाम आपको खुद ही करना पड़ता है.
मान लीजिए कि आपने 40 लाख रुपए का कोई मकान या प्रॉपर्टी खरीदी तो आपको 4 लाख रुपए डाउन पेमेंट के लिए खुद ही जुटाने होंगे. ऐसे में आप चाहें तो इसके लिए अपने पीएफ अकाउंट से भी आंशिक रकम की निकासी कर सकते हैं. यहां जानिए पीएफ से आंशिक निकासी करने के लिए किन शर्तों को पूरा करना जरूरी है और इसका प्रोसेस क्या है?
आंशिक निकासी के लिए जरूरी शर्तें
अगर आपको नौकरी करते हुए पांच साल हो चुके हैं और आप लगातार पांच सालों से ईपीएफओ खाते में योगदान करते आ रहे हैं, तो आप कुछ शर्तों के साथ ईपीएफओ से आंशिक निकासी कर सकते हैं. अगर आप प्लॉट या मकान खरीदने के लिए पीएफ से पैसा निकालना चाहते हैं तो मासिक वेतन का 24 गुना तक और घर खरीदने और बनाने दोनों के लिए मासिक वेतन का 36 गुना तक रकम निकाल सकते हैं. आप अपने और नियोक्ता दोनों के योगदान और ब्याज की रकम भी निकाल सकते हैं. वहीं अगर आप घर की मरम्मत कराना चाहते हैं तो मासिक वेतन के 12 गुना के बराबर राशि की निकासी की जा सकती है.
ये भी है विकल्प
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आप चाहें तो ईपीएफओ हाउसिंग स्कीम के तहत ईपीएफओ की कुल राशि का 90 फीसदी हिस्सा भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपका 10 सदस्यीय कोऑपरेटिव या हाउसिंग परपज के लिए बनाई गई सोसायटी का सदस्य होना जरूरी है. साथ ही तीन साल तक ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन जरूरी है. लेकिन अगर आपके पीएफ अकाउंट में पीएफ का पैसा 20 हजार से कम है, तो आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले सकते हैं.
पैसे निकालने का तरीका
- पैसे की निकासी के लिए सबसे पहले ईपीएफओ (EPFO) की ऑफिशियल वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं. यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करें.
- इसके बाद मैनेज (Manage) पर क्लिक करें और केवाईसी ऑप्शन पर सारी जानकारी चेक कर लें. कहीं कोई कमी हो तो उसे पूरा कर दें. इसके बाद ऑनलाइन सर्विस पर जाकर CLAIM (FORM-31, 19&10C) पर क्लिक करें.
- यहां पर आपको EPF पैसे निकालने के कुछ विकल्प मिलेंगे, जरूरत के हिसाब से विकल्प चुनें. इसके बाद एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा. इसमें से क्लेम (Claim) पर क्लिक करें.
- इसके बाद Proceed For Online Claim पर क्लिक करके क्लेम फॉर्म को सबमिट करें. इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद करीब 10 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में पीएफ की रकम आ जाएगी.
03:06 PM IST