EPFO- पुराने PF की रकम को नए खाते में करें ट्रांसफर, बहुत आसान है प्रोसेस
EPFO: क्या आपने भी नौकरी बदली है? क्या अभी तक आपके पीएफ की राशि भी ट्रांसफर (PF account transfer) नहीं हो पाई है...अगर ऐसा कुछ भी है तो आप बिल्कुल भी परेशान न हों. अब आप आसानी से अपने पीएफ की राशि को ट्रांसफर कर सकते हैं.
पीएफ ट्रांसफर करने जा रहे हैं तो EPF खाताधारकों का UAN नंबर एक्टिवेट होना चाहिए.
पीएफ ट्रांसफर करने जा रहे हैं तो EPF खाताधारकों का UAN नंबर एक्टिवेट होना चाहिए.
EPFO: क्या आपने भी नौकरी बदली है? क्या अभी तक आपके पीएफ की राशि भी ट्रांसफर (PF account transfer) नहीं हो पाई है...अगर ऐसा कुछ भी है तो आप बिल्कुल भी परेशान न हों. अब आप आसानी से अपने पीएफ की राशि को ट्रांसफर कर सकते हैं. पीएफ (EPFO) खाते में जमा राशि को लेकर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं. पहला चाहें तो आप उस निकाल लें या फिर दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दें. आइए आपको बताते हैं कि आप कैसे गर बैठे ही पीएफ का पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं-
पैसा ट्रांसफर करने के लिए फोलो करें स्टेप्स
- UAN नंबर और पासवर्ड से अपना EPF अकाउंट लॉग-इन करें.
- पेज पर ऊपर दिए गए टैब में से Online Services में जाएं.
- ड्रॉप डाउन में One Member-One EPF Account Transfer Request' ऑप्शन को सलेक्ट करें.
- UAN नंबर डालें या अपनी पुरानी EPF मेंबर आईडी डालें. आपकी अकाउंट डिटेल्स आपके सामने होंगी.
- यहां ट्रांसफर वैलिडेट करने के लिए अपनी पुरानी या नई कंपनी को सलेक्ट करें.
- अब पुराना अकाउंट सलेक्ट करें और ओटीपी (OTP) जेनरेट करें.
- ओटीपी एंटर करने के बाद आपकी कंपनी को ऑनलाइन मनी ट्रांसफर प्रोसेस का रिक्वेस्ट चला जाएगा.
- अगले तीन दिन में यह प्रोसेस पूरा होगा. पहले कंपनी इसे ट्रांसफर करेगी. फिर EPFO का फील्ड ऑफिसर इसे वेरिफाई करेगा.
- EPFO ऑफिसर की वेरिफिकेशन के बाद ही पैसा आपके खाते में ट्रांसफर होगा.
- ट्रांसफर रिक्वेस्ट पूरी हुई या नहीं इसके लिए आप स्टेटस को Track Claim Status में ट्रैक कर सकते हैं.
- ऑफलाइन ट्रांसफर के लिए आपको फॉर्म 13 भरकर अपनी पुरानी कंपनी या नई कंपनी को देना होगा.
पीएफ ट्रांसफर करते समय इस बात का रखे ध्यान
अगर आप पीएफ ट्रांसफर करने जा रहे हैं तो EPF खाताधारकों का UAN नंबर एक्टिवेट होना चाहिए. इसके अलावा अकाउंटहोल्डर का बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर और अन्य सभी डिटेल सही होनी चाहिए.
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पैसा निकालने के लिए KYC जरूरी
पीएफ का पैसा निकालना अब काफी सरल हो गया है. लेकिन, इसके लिए आपके खाते का केवाईसी होना जरूरी है. दो महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में आप पीएफ का पूरा पैसा अपने खाते से निकाल सकते हैं. वहीं, नौकरी छोड़ने के 1 महीने बाद 75 फीसदी हिस्सा निकाला जा सकता है. अगर आपकी सर्विस दस साल से कम है तो पेंशन का भी पूरा पैसा निकाला जा सकता है. आमतौर पर पीएफ का पूरा पैसा 58 साल की उम्र होने के बाद ही निकाला जा सकता है.
10:20 AM IST