Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan Yojana: देश के कमजोर वर्ग के लिए केंद्र सरकार (Central Government) कई तरह की योजनाएं चला रही है. इसी तरह, भारत सरकार देश के अंसगठित कामगारों को बेहतर भविष्य देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना चला रही है. असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों (Unorganized Workers) के लिए सरकार की ये पेंशन योजना काफी शानदार है, जो उनके भविष्य को आर्थिक रूप से मजबूत और सुरक्षित बनाता है. केंद्र सरकार की इस योजना के तहत कामगारों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने कम से कम 3000 रुपये की फिक्स आर्थिक मदद मिलती है. इतना ही नहीं, पेंशन की प्राप्ति के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लाभार्थी की पत्नी या पति को फैमिल पेंशन के रूप में पेंशन के तहत मिलने वाली राशि का 50 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा.

योजना के लिए क्या हैं सरकार की शर्तें

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केंद्र सरकार की ये योजना सिर्फ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए है. योजना में शामिल होने वाले व्यक्ति की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए और उनकी कमाई अधिकतम 15 हजार रुपये तक होनी चाहिए. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आप इस पेंशन प्लान (Pension Plan) में जितने रुपये की राशि डालते हैं, सरकार भी आपके खाते में उतनी ही राशि का योगदान देती है. योजना के तहत कोई भी व्यक्ति 60 साल की उम्र तक हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है. हालांकि, इस योजना में शामिल होने और इसका लाभ उठाने के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा.

CSC जाकर चुटकियों में हो जाएगा काम

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल होने के लिए आपके पास आधार कार्ड और बैंक खाता होना अनिवार्य है. योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको अपने नजदीकी सीएससी (CSC) जाना होगा. सीएससी जाने के बाद आपको योजना में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहना है. जिसके बाद आपको अपना आधार कार्ड और बैंक खाते का पासबुक दिखाना होगा. इसके बाद योजना में आपके बायोमेट्रिक्स डाटा रिकॉर्ड किए जाएंगे. इसके बाद आप योजना के तहत रजिस्टर हो जाएंगे. आपको एक श्रम योगी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें श्रम योगी पेंशन अकाउंट नंबर (SPAN) होगा. भविष्य में आपके खाते से जुड़ी किसी तरह की जानकारी के लिए ये नंबर ही काम आएगा.