पैन कार्ड एक जरूरी कार्ड दस्तावेजों से एक है. चाहे आयकर रिटर्न भरना हो या फिर बैंक में खाता खुलवाना हो. हर वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड की जरूरत है. लेकिन, आपका पैन कार्ड बंद या रद्द भी हो सकता है. सरकार दो मामले में आपके पैन कार्ड को रद्द कर सकती है. इसलिए जरूरी है कि आप पहले से यह जान लें कि आपका पैन कार्ड काम कर रहा है या नहीं.

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रद्द हो जाएगा पैन कार्ड

दरअसल, पैन कार्ड से आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च 2019 है. अब तक 50 प्रतिशत पैनकार्ड धारकों ने ही अपने जैविक पहचान को पैन कार्ड से जोड़ा है. 31 मार्च के बाद जिन लोगों ने अपना पैन कार्ड आधार नंबर से नहीं जोड़ा उनका पैन कार्ड रद्द कर दिया जाएगा. वहीं, जिनके पास एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं, उनका पैन कार्ड भी रद्द कर दिया जाएगा. एक नाम पर 2 पैन कार्ड बनवाना कानूनी तौर पर गलत है. इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के सेक्‍शन 272B के मुताबिक, ऐसा करने वाले पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लग सकता है.

क्यों हो रहा है ऐसा

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने बताया कि आयकर विभाग ने अब तक 42 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) आवंटित किया है. इनमें से 23 करोड़ लोगों ने ही पैन से आधार जोड़ा है. आधार से जोड़ने से हमें यह पता चलेगा कि किसी के पास नकली पैन कार्ड तो नहीं है. यदि इसे आधार से नहीं जोड़ा गया तो हम पैन रद्द भी कर सकते हैं.

सरेंडर करें दूसरा कार्ड

अगर आपके नाम पर भी दो कार्ड इश्यू हैं तो खुद इसमें से एक कार्ड को सरेंडर कर दें. 31 मार्च तक ऐसा नहीं करने पर आपका पैन कार्ड बंद कर दिया जाएगा. इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में भी दिक्कत आएगी. पैन कार्ड बंद होने पर पता भी नहीं चलता है. जरूरी है कि आप जान लें कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं.

पैन-आधार को लिंक कराना भी जरूरी

आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी है. अगर अभी तक आपने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है तो मुश्किल में पड़ सकते हैं. 31 मार्च के बाद पैन कार्ड को निष्क्रिय कैटेगरी में डाला जा सकता है. सरकार इस संबंध में पहले ही आगाह कर चुकी है. पहले ये जानिए कि आपका पैन काम तो कर रहा है ना?

आइये जानते हैं कैसे पता करें रद्द हुआ या नहीं

आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं इसका पता आप घर बैठे लगा सकते हैं. इसे चेक करने के लिए आयकर विभाग का ऑनलाइन प्रोसेस है, जो कि बेहद आसान है. आप इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर जाकर 3 सिंपल स्‍टेप में इसे जान सकते हैं.

स्‍टेप-1: आयकर विभाग की वेबसाटइ incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं. यहां बाएं हाथ की तरफ ऊपर से नीचे कई कॉल दिए गए हैं.

स्‍टेप-2: नो योर पैन के नाम से ऑप्शन है. यहां क्लिक करने के बाद एक विंडो खुलेगी. इसमें सरनेम, नेम, स्टेट्स, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा. 

स्‍टेप-3: डिटेल्स भरने के बाद एक और नई विंडो खुलेगा. आपको आपके रजिस्टर्ड पर एक ओटीपी भेजा जाएगा. ओटीपी को यहां खुली विंडो में डालकर सब्मिट करना होगा. इसके बाद आपके सामने आपका पैन नंबर, नाम, सिटिजन, वार्ड नंबर और रिमार्क आ जाएगा. रिमार्क में लिखा होगा आपका पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं.