Pension System: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पेंशन सिस्टम को लेकर केंद्र सरकार ने एक स्पष्टीकरण जारी किया है. एकमुश्त पेंशन निकालने के नियम पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों (Central Government Employees) के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoPPW) के नियम देख सकते हैं. इसके मुताबिक, अगर कर्मचारी अपने बेसिक पेंशन का कुछ प्रतिशत हिस्सा एक लमसम अमाउंट में निकालने का विकल्प चुन चुके हैं या निकाल चुके हैं तो वो ऐसा दोबारा नहीं कर सकते. 

क्या है लमसम पेआउट की लिमिट?

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DoPPW ने अपने मेमोरेंडम में कहा है कि Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981 के मुताबिक, पेंशन का लमसम पेआउट की एक बार से ज्यादा अनुमति नहीं है. Central Civil Services (Commutation of Pension) Rules, 1981 के पांचवें नियम के हिसाब से एक सरकारी कर्मचारी अपने बेसिक पेंशन का एक 40 प्रतिशत हिस्सा एकमुश्त निकाल सकता है, लेकिन वो ऐसा एक बार ही कर सकता है.

ऐसा स्पष्ट किया गया है कि रूल 1981 के तहत ऐसा विदड्रॉल का कोई प्रावधान नहीं है कि कोई भी पेंशनर 40 फीसदी का हिस्सा लमसम अमाउंट की तरह निकालने के बाद दोबारा ऐसी निकाली कर सके.

ऐप्लीकेशन फॉर्म में देनी होगी जानकारी

ऐसे सवाल उठ रहे थे कि क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी जो बेसिक पेंशन का 40 प्रतिशत हिस्से से एकमुश्त पेंशन पहले ही निकाल चुके हैं क्या वो दोबारा पैसा निकाल सकते हैं? इसपर ही सरकार ने प्रावधान का हवाला देते हुए स्पष्टीकरण जारी किया है.   

रूल में कहा गया है कि कम्यूटेशन के ऐप्लीकेशन में Form 1 या Form 1-A या Form 2 में जो भी हो, उसमें ऐप्लीकेंट को यह बताना होगा कि वो अपने पेंशन के कितने हिस्से को आंशिक तौर पर निकालना चाहता है या फिर उसे यह बताना होगा कि वो बेसिक पेंशन के अधिकतम 40 फीसदी या फिर ऐसी कम लिमिट के अंदर कॉम्यूट या आंशिक तौर पर निकासी करना चाहता है.

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