500, 1000 के पुराने नोट बदल सकते हैं विदेशी नागरिक, RBI ने बढ़ाई डेडलाइन, जानिए क्या है मामला
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का एक लेटर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह लेटर में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट को बदलने को लेकर है. वायरल लेटर में दावा किया गया है कि RBI ने विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय डिमोनेटाइज्ड करेंसी नोट की एक्सचेंज करने की सुविधा को और आगे बढ़ा दिया है.
Indian demonetized currency notes: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का एक लेटर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. यह लेटर में 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट को बदलने को लेकर है. वायरल लेटर में दावा किया गया है कि RBI ने विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय डिमॉनेटाइज्ड करेंसी नोट को एक्सचेंज करने की सुविधा को और आगे बढ़ा दिया है.
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को देश में नोटबंदी का ऐलान किया था. इसके बाद उसी दिन आधी रात से 500 और 1000 रुपये नोट का चलन देश में बैन हो गया. हालांकि, इसके बाद लोगों को बैंक से नोट बदलने की इजाजत दी गई थी.
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PIB Fact Check ने की वायरल दावे की जांच
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500 और 1000 के पुराने नोट को बदलने को लेकर आरबीआई के लेटर सोशल मीडिया पर खलबली मचा दी है. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक टीम (PIB Fact Check) ने इस मामले की जांच-पड़ताल की और इसकी सच्चाई सामने लाई. पीआईबी फैक्ट चेक ने कहा, विदेशी नागरिकों के लिए 500-1000 के पुराने नोट की एक्सचेंज करने की सुविधा को और आगे बढ़ाने का दावा फेक है.
RBI ने नहीं जारी किया कोई ऐसा आदेश
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि विदेशी नागरिकों के लिए इंडियन डिमोनेटाइज करेंसी नोटों को बदलने की सुविधा 2017 में समाप्त हो गई है. 500 और 1000 के नोटों के बदलने को लेकर ऐसा कोई आदेश नहीं जारी किया गया है.
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आप भी करवा सकते हैं Fact Check
अगर आपको भी कोई ऐसा मैसेज मिलता है तो फिर उसको पीआईबी के पास फैक्ट चेक के लिए https://factcheck.pib.gov.in/ अथवा वॉट्सऐप नंबर +918799711259 या ईमेलः pibfactcheck@gmail.com पर भेज सकते हैं. यह जानकारी पीआईबी की वेबसाइट https://pib.gov.in पर भी उपलब्ध है.
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02:05 PM IST