मतदाता पहचान पत्र (Voter ID Card) एक महत्‍वपूर्ण दस्‍तावेज माना जाता है. इसे सरकार जारी करती है. ये न सिर्फ चुनाव के दौरान आपको वोट डालने की अनुमति देता है, बल्कि पहचान पत्र के तौर पर भी काम करता है. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस साल फरवरी से देशभर में चुनावी उत्‍सव की शुरुआत हो रही है. त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है. वहीं इस साल 2023 में छह अन्‍य राज्‍यों में भी चुनाव होने हैं. इसके अलावा अगला साल यानी 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं.

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ऐसे में एक जिम्‍मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपने वोटर आईडी कार्ड को तैयार रखना चाहिए. अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो आपको अपना आपका वोटर आईडी कार्ड बनवा लेना चाहिए. वहीं अगर आपका कार्ड फट गया है, गुम हो गया है या चोरी हो गया है, तो आप डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं. यहां जानिए इसका तरीका.

आसान है डुप्लीकेट कार्ड की प्रकिया

वैसे तो कार्ड खो जाने, चोरी होने या कट-फट जाने की स्थिति में आप नया वोटर आईडी कार्ड भी बनवा सकते हैं, लेकिन जब आप नया वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं तो इसकी प्रक्रिया काफी लंबी हो जाती है. वहीं इसकी तुलना में डुप्‍लीकेट कॉपी निकलवाना आसान होता है.है. इसमें बहुत ज्‍यादा समय नहीं लगता और न ही आपको कहीं जाने की जरूरत है. घर बैठे आप डुप्‍लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए अप्‍लाई कर सकते हैं क्‍योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. 

ये है आवेदन का तरीका

  • डुप्‍लीकेट वोटर आईडी बनवाने के लिए सबसे पहले आपको अपने राज्‍य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट जाकर फॉर्म EPIC-002 की एक कॉपी डाउनलोड करनी होगी. ये फॉर्म फोटो वोटर आईडी कार्ड जारी के लिए होता है.
  • इस फॉर्म को भरते समय सावधानी बरतें. फॉर्म के साथ सभी जरूरी दस्तावेज अटैच करें. फॉर्म में आपको डुप्‍लीकेट आईडी कार्ड बनवाने का कारण भी देना होगा. अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है चोरी हो गया है तो आपको FIR की कॉपी भी अटैच करनी होगी.
  • इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो, पता और पहचान का प्रमाण पत्र भी दस्‍तावेजों में शामिल करें.  इसके बाद इस फॉर्म को आप अपने स्थानीय निर्वाचन अधिकारी के पास जमा कराएं. इसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा.
  • आप इस नंबर की मदद से आप राज्य चुनाव कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं यानी ये पता कर सकते हैं कि आपका वोटर आई कार्ड बना है या नहीं. 
  • एक बार जब आप अपना फॉर्म जमा कर देते हैं तो पहले इसे वेरिफाई किया जाता है, उसके बाद डुप्‍लीकेट कार्ड का प्रोसेस शुरू हो जाता है. वेरिफिकेशन के बाद आपको सूचित कर दिया जाएगा. इसके बाद आप  स्थानीय चुनाव अधिकारी के पास जाकर इसे ले सकते हैं. 

ऑफलाइन भी कर सकते हैं आवेदन

अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं करना चाहते तो आप इसके लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेकर निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस जाकर आवेदन देना होता है. यहां दूसरा वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए वही फॉर्म लेना होगा. इसमें नाम, पता और पुराने वोटर आई कार्ड का नंबर भरना होता है. जो भी दस्तावेज यहां आपसे मांगे जाएंगे उसकी फोटो कॉपी जमा दें. आपके दस्तावेजों के वेरीफाई या सत्यापन होने के बाद आपको दूसरा वोटर आई कार्ड जारी कर दिया जाएगा. इसके कुछ दिन बाद आप निर्वाचन अधिकारी के दफ्तर से अपना दूसरा वोटर आई कार्ड ले सकते हैं.

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