डीमैट के बाद सेबी ने अब म्यूचुअल फंड्स के लिए भी नॉमिनेशन की व्यवस्था को जरूरी करने का फैसला किया है. सेबी की तरफ से जारी एक सर्कुलर के मुताबिक 1 अगस्त 2022 से म्युचुअल फंड्स के जितने भी नए निवेशक जुड़ेंगे, उनके लिए नॉमिनेशन फॉर्म या आप्ट आउट डेक्लेरेशन फॉर्म का विकल्प देना होगा. अगर कोई किसी को नॉमिनी न बनाना चाहे तो उसका भी विकल्प होगा. अगर कोई फिजिकल फॉर्म के जरिए अप्लाई करेगा तो दस्तखत जरूरी होगा. जबकि ऑनलाइन खरीदने वालों के लिए ई-साइन का विकल्प देना होगा.
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