Budget 2023: कॉन्टिजेंसी फंड वो होता है, जिसे आप आपात स्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी कि एक ऐसा फंड जो इमरजेंसी के लिए तैयार किया गया हो. भारतीय संविधान के आर्टिकल 276 (1) के मुताबिक, देश का कंटीजेंसी फंड तब इस्तेमाल किया जाता है, जब देश किसी आपातकालीन स्थिति से गुजर रहा हो.
By accepting cookies, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts.