Unified Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार की बड़ी सौगात दी है. केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना की घोषणा की है. इसका नाम यूनीफाइड पेंशन स्कीम या UPS होगा, जो 1 अप्रैल 2025 में लागू होगी होगी. केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि सरकारी कर्मियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) यानी एकीकृत पेंशन योजना लॉन्च करने का फैसला किया है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे लेकर सहमति बनी है. गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कर्मचारी संगठनों से बातचीत की थी. 

Unified Pension Scheme: महंगाई इंडेक्सेशन का मिलेगा लाभ, ग्रेच्युटी में भी मिलेगा ये फायदा 

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UPS में महंगाई इंडेक्सेशन का लाभ मिलेगा. वहीं, रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के अलावा इकट्ठा राशि से अलग से हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन+डीए) का दसवां हिस्सा जुड़ कर रिटायरमेंट पर मिलेगा. अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा. इसके अलावा अगर किसी पेंशन भोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन का 60 फीसदी मिलेगा.

Unified Pension Scheme: 10 साल बाद नौकरी छोड़ने पर मिलेगी 10 हजार रुपए पेंशन

यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत यदि कोई 10 साल सेवा के बाद नौकरी छोड़ते हैं तो उसे दस हजार रुपए पेंशन मिलेगी. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कर्मचारियों को न्यू पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बीच चयन का भी विकल्प भी मिलेगा. इस नई पेंशन स्कीम का पहला स्तंभ रिटायरमेंट के बाद 50 फीसदी पेंशन है. वहीं, दूसरा स्तंभ परिवार को मिलने वाली पेंशन है. अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार की यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) से लगभग 23 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा.

Unified Pension Scheme:  पीएम नरेंद्र मोदी ने लिखा- 'सभी सरकारी कर्मचारियों पर गर्व'

पीएम नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट के फैसले पर लिखा, 'देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है. यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है. यह कदम उनके कल्याण और सुरक्षित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.'

Unified Pension Scheme: 2004 में लागू हुई थी न्यू पेंशन स्कीम

साल 2004 में ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया गया था. इसी साल न्यू पेंशन स्कीम को लागू किया गया था. नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी के वेतन का 10 फीसदी हिस्सा पेंशन योगदान के लिए काटा जाता है. वहीं, सरकार के द्वारा 14 फीसदी का योगदान मिलता है. नई पेंशन स्कीम में ग्रेच्युटी को शामिल नहीं किया गया है. वहीं, रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलेगी ये पूर्व निधारित न होकर बाजार के उतार-चढ़ाव पर निर्भर है.