प्रदूषण के मामले में आतिशी सरकार का बड़ा फैसला, 2025 में पूरे साल रहेगा पटाखों पर बैन
प्रदूषण के हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला दिया है. दिल्ली की आतिशी सरकार ने साल 2025 में पूरे साल के लिए पटाखों के उत्पादन, स्टोरेज, बिक्री और पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है.
देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के हालातों को देखते हुए अब आतिशी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने दिल्ली में साल 2025 में पूरे सालभर के लिए पटाखों पर बैन लगा दिया है. इस बारे में दिल्ली सरकार ने एक आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक, दिल्ली में अब पूरे साल पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा. कहने का मतलब है कि दिल्ली के लोग अगले साल यानी 2025 में पूरे सालभर पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे.
इससे पहले गुरुवार सुबह प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को पटाखों पर बैन की जानकारी दी थी. इससे पहले 1 जनवरी 2025 तक के लिए पटाखों को बैन किया गया था. बता दें कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक्यूआई का लेवल एक बार फिर से गंभीर कैटेगरी में जाने लगा है. इसको देखते हुए दिल्ली में GRAP-4 एक बार फिर से लागू कर दिया गया है और कई तरह के कठोर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं.
जानिए आदेश में सरकार ने क्या कहा
दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और स्टोरेज और पटाखे फोड़ने पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में गंभीर वायु प्रदूषण होता है और पीएम 2.5 और पीएम 10 जैसे प्रदूषकों का स्तर वायु गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानकों से कहीं अधिक है. दिल्ली के पूरे केंद्र शासित प्रदेश को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है, जो वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19 के उप-खंड (1) के तहत आता है. इसमें कहा गया कि स्थिति के मद्देनजर पटाखों के जलने से त्योहारी मौसम में वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है.
पटाखे फोड़ने के साथ-साथ उत्पादन, बिक्री और स्टोरेज पर भी प्रतिबंध
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दिल्ली सरकार ने वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत 2020 से दिल्ली के एनसीटी क्षेत्र में सभी प्रकार की आतिशबाजियों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है. जबकि, अक्टूबर से जनवरी के महीनों के दौरान वायु गुणवत्ता में गिरावट के पिछले अनुभव को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्षों के दौरान दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, स्टोरेज और बिक्री (ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफार्मों के जरिए से वितरण सहित) और पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए निर्देशों का दायरा बढ़ा दिया गया है. 1 जनवरी 2025 से दिल्ली क्षेत्र में सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और स्टोरेज और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
08:28 AM IST