ESIC का बड़ा ऐलान, प्राइवेट हो या सरकारी किसी भी अस्पताल में सस्ता इलाज करा सकेंगे कर्मचारी
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने अपने सभी सदस्यों या लाभार्थियों (beneficiaries) को इमरजेंसी में करीब के किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत दे दी है.
सरकारी हो या प्राइवेट किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे फैक्ट्रियों के कर्मचारी (फोटो- प्रतिकात्मक)
सरकारी हो या प्राइवेट किसी भी अस्पताल में इलाज करा सकेंगे फैक्ट्रियों के कर्मचारी (फोटो- प्रतिकात्मक)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने अपने सभी सदस्यों या लाभार्थियों (beneficiaries) को इमरजेंसी में करीब के किसी भी प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने की इजाजत दे दी है. मौजूदा व्यवस्था के तहत ESIC की योजना के दायरे में आने वाले बीमित व्यक्तियों (insured persons) और लाभार्थियों (family members) को पैनल में शामिल या उससे बाहर के अस्पतालों में इलाज के लिये पहले ईएसआईसी अस्पताल (ESIC hospital) जा कर वहां से रेफर कराना होता है.
बोर्ड की बैठक में हुआ फैसला Decision taken in board meeting
श्रमिक संगठन समन्वय समिति (TUCC) के General Secretary एस पी तिवारी ने कहा, ''बोर्ड की सोमवार को हुई बैठक (meeting) में आपात स्थिति (emergency situation) में दूसरे अस्पतालों में इलाज के लिये ईएसआईसी चिकित्सालय या अस्पतालों से 'रेफर किये जाने की पूर्व शर्त को समाप्त कर दिया गया है.
इस तरह की बीमारी में मिलेगी सुविधा
ESIC board में शामिल तिवारी ने कहा कि दिल का दौरा पड़ने (heart attack) जैसे आपात चिकित्सा मामलों (emergency medical cases) के लिए ये फैसला किया गया है. दिल का दौरा पड़ने पर तत्काल इलाज की जरूरत पड़ती है. ऐसे में ईएसआई अस्पताल जा कर मरीज को रेफर कराना संभव नहीं होता है. इसी को इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला हुआ है.
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इन बातों का रखें ध्यान
ईएसआईसी अंशधारक (ESIC shareholders) आपात स्थिति में इलाज के लिये पैनल में शामिल या अन्य निजी अस्पतालों (private hospitals) में जा सकते हैं. जहां पैनल में शामिल अस्पतालों में इलाज 'कैशलेस (cashless) होगा, वहीं अन्य निजी अस्पतालों में इलाज के खर्च का भुगतान कर उसे बाद में प्राप्त किया जा सकता है. इसकी इलाज की दरें Government Health Service (CGHS) दरों के अनुरूप होंगी.
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12:22 PM IST