दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान रहना होगा मौजूद, सामान्य कामकाज बहाल
पिछले साल मार्च से हाईकोर्ट अपनी कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंस (video conferenc proceedings) के जरिए कर रहा था.
Delhi High Court में प्रत्यक्ष उपस्थिति के साथ सामान्य कामकाज 15 मार्च से फिर से शुरू हो रहा है. (प्रतीकात्मक)
Delhi High Court में प्रत्यक्ष उपस्थिति के साथ सामान्य कामकाज 15 मार्च से फिर से शुरू हो रहा है. (प्रतीकात्मक)
Delhi High Court: साल भर बाद दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में प्रत्यक्ष उपस्थिति के साथ सामान्य कामकाज (physical hearing and functioning) सोमवार से फिर से शुरू हो रहा है. इसे कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) के कारण रोक दिया गया था. 15 मार्च से हाईकोर्ट (High Court) के सभी न्यायाधीश अदालत में आकर मामलों की सुनवाई करेंगे.
पिछले साल मार्च से हाईकोर्ट अपनी कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेंस (video conference proceedings) के जरिए कर रहा था. हालांकि बाद में कुछ पीठों के न्यायाधीश क्रमिक आधार पर अदालत आकर रोजाना मामलों की सुनवाई कर रहे थे.
वकीलों के पास यह विकल्प था कि वे सुनवाई में अदालत कक्ष में पेश होने के बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लें.
TRENDING NOW
FD पर Tax नहीं लगने देते हैं ये 2 फॉर्म! निवेश किया है तो समझ लें इनको कब और कैसे करते हैं इस्तेमाल
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ताजा अपडेट, खुद सरकार की तरफ से आया ये पैगाम! जानिए क्या मिला इशारा
हाईकोर्ट प्रशासन (high court administration) ने सामान्य कामकाज के बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, सीमित संख्या में उन वादियों को अदालत परिसर में आने की इजाजत होगी, जो प्रत्यक्ष रूप से अदालत में पेश हो रहे हैं या अदालत के निर्देश/आदेश के तहत, जिनका अदालत में पेश होना जरूरी है.
हाईकोर्ट ने दो मार्च को कुछ दिशा-निर्देशों को जारी किया था जिनका पालन 15 मार्च से प्रत्यक्ष उपस्थिति सहित सुनवाई बहाल होने के बाद से किया जाना है. इसमें कोर्ट आने वाले और वकीलों द्वारा सरकारी नियमों के तहत एक-दूसरे से दूरी बनाने के नियम का पालन करना शामिल है.
कोर्ट की प्रशासन शाखा की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया कि वादियों का प्रवेश सीमित होगा जैसे यह कोविड-19 महामारी के पहले होता था और पास काउंटर सामान्य तरीके से काम करेंगे.
हाईकोर्ट का कामकाज 16 मार्च, 2020 से बहुत ही जरूरी मामलों तक सीमित था.
इसके बाद, 25 मार्च, 2020 से उच्च न्यायालयों और जिला अदालतों का कामकाज और अधिक सीमित हो गया तथा कोविड-19 के बढ़ते मामलों की वजह से प्रत्यक्ष उपस्थिति के साथ सुनवाई नहीं की जा रही थी.
Zee Business App: पाएं बिजनेस, शेयर बाजार, पर्सनल फाइनेंस, इकोनॉमी और ट्रेडिंग न्यूज, देश-दुनिया की खबरें, देखें लाइव न्यूज़. अभी डाउनलोड करें ज़ी बिजनेस ऐप.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें
07:07 PM IST