सीमा में काम कर रहे दिहाड़ी मजदूरों के लिए सरकार का बड़ा ऐलान, 10 लाख रुपए तक मिलेगा टर्म इंश्योरेंस
Term Insurance for BRO Employees: रक्षा मंत्रालय ने बड़ा ऐलान किया है. आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिकों (सीपीएल) की किसी भी प्रकार की मृत्यु पर उनके परिवार को बीमा के रूप में 10 लाख रुपये मूल्य की बीमा राशि मिलेगी.
Term Insurance for BRO: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) द्वारा नियुक्त अस्थायी श्रमिकों के लिए एक ‘टर्म इंश्योरेंस’ योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत आकस्मिक भुगतान वाले श्रमिकों (सीपीएल) की किसी भी प्रकार की मृत्यु पर उनके परिवार या फिर निकट संबंधियों को बीमा के रूप में 10 लाख रुपये मूल्य की बीमा राशि दी जायेगी. आपको बता दें कि ‘टर्म इंश्योरेंस’ एक निश्चित अवधि के लिए लिया जाने वाला बीमा होता है.
Term Insurance for BRO: 10 लाख रुपए का दिया जाएगा टर्म इंश्योरेंस, दूर-दराज इलाकों में काम करने वालों को मिलेगा फायदा
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस योजना के तहत अगर परियोजना पर काम करते हुए किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन को 10 लाख रुपये की राशि दी जाएगी. मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा, 'रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जारी परियोजना कार्यों के लिए सीमा सड़क संगठन/जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स द्वारा नियुक्त अस्थायी श्रमिकों (सीपीएल) के लिए एक टर्म इंश्योरेंस योजना शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह योजना देश के अंदरूनी और दूर-दराज के इलाकों में काम करने वाले सीपीएल के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण से जुड़े एक उपाय के रूप में काम करेगी.'
Term Insurance for BRO: परिवहन भत्ते को बढ़ाया, अंत्योष्टि सहायता को किया था 10 हजार रुपए
सरकार ने अपने बयान में कहा, 'इस तथ्य को याद रखा जा सकता है कि रक्षा मंत्री ने हाल ही में सीपीएल की बेहतरी के लिए कई कल्याणकारी उपायों को मंजूरी दी थी. पार्थिव शरीर का संरक्षण एवं परिवहन तथा सहायक (अटेंडेंट) के परिवहन भत्ते की पात्रता, अंत्येष्टि संबंधी सहायता को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये किया गया है. मृत्यु आदि की स्थिति में तत्काल सहायता के रूप में 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि का अग्रिम भुगतान किया जाएगा.
Term Insurance for BRO: इन लोगों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है फैसला
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रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में बताया कि यह योजना देश के दूरदराज के इलाकों में काम करने वाले सीपीएल को सामाजिक सुरक्षा देगी और उनके लिए कल्याणकारी होगी. मंत्रालय ने बताया कि यह योजना अस्थायी श्रमिकों के परिवारों की आजीविका सुरक्षित करने में अहम साबित होगी. ये फैसला खतरनाक कार्य स्थलों, खराब मौसम वाले, दुर्गम इलाकों और पेशे की वजह से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरे वाली स्थितियों में तैनात सीपीएल के जीवन के गंभीर जोखिम को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
(एजेंसी इनपुट के साथ)
03:08 PM IST