DL, UP, HR नहीं... कार पर दिखेगी BH सीरीज नंबर प्लेट, क्या है ये, किसे मिलेगी, कैसे अप्लाई करें, जानिए सबकुछ
Bharat Series Number plate: अभी तक दूसरे राज्यों की गाड़ी आपने अपने राज्य में भी चलती देखी होंगी. लेकिन, उनके लिए भी नियम शर्तें तय हैं. ऐसी स्थिति में अब नई नंबर प्लेट आने से कई नियम बदलेंगे.
Bharat Series Number plate: गाड़ी चाहे दिल्ली की हो या UP की, हरियाणा की हो या महाराष्ट्र की... अब सब भारत की गाड़ियां कहलाएंगी. इस सीरीज नंबर की गाड़ी जिसके पास होगी, उसे दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर RC ट्रांसफर की जरूरत नहीं पड़ेगी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से नए वाहनों के लिए भारत सीरीज (BH registration series) का ऐलान किया गया है. BH सीरीज का नियम 15 सितंबर से लागू होगा. मंत्रालय की तरफ से इसके नियम और फीस भी तय कर दी गई है. इस सीरीज के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी रकम खर्च करनी पड़ेगी, जानिए इस नंबर प्लेट से जुड़े सारे सवालों के जवाब-
BH सीरीज के लिए कौन कर सकता है अप्लाई?
जिनके ऑफिस चार या ज्यादा राज्यों में है उनके कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं. नई BH सीरीज के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों ही सस्थानों के कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं. हालांकि, नई BH सीरीज के लिए अप्लाई करना अनिवार्य नहीं है. बल्कि, यह लोगों के मर्जी पर निर्भर करेगा.
1. रक्षा कर्मियों के वाहन
2. केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के वाहन
3. सार्वजनिक उपक्रमों के वाहन
4. निजी क्षेत्र की कंपनियों के वाहन
5. संगठनों के स्वामित्व वाले निजी वाहन शामिल हैं
TRENDING NOW
Maharashtra Election 2024: Mahayuti की जीत के क्या है मायने? किन शेयरों पर लगाएं दांव, मार्केट गुरु अनिल सिंघवी ने बताया टारगेट
Jharkhand Election Results Live Updates: झारखंड चुनाव के आने लगे रुझान, इंडी गठबंधन को पीछे करते हुए भाजपा आगे
मल्टीबैगर Railway PSU के लिए खुशखबरी! बाजार बंद होने के बाद मिला ₹837 करोड़ का ऑर्डर, स्टॉक पर रखें नजर
Maharashtra Winners List: महाराष्ट्र की 288 सीटों पर कौन जीता, कौन हारा- देखें सभी सीटों का पूरा हाल
टूटते बाजार में Navratna PSU के लिए आई गुड न्यूज, ₹202 करोड़ का मिला ऑर्डर, सालभर में दिया 96% रिटर्न
ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें
BH सीरीज दूसरी नंबर प्लेट से कैसे अलग?
ऊपर दी गई कैटेगरी में से BH सीरीज की गाड़ी जिसके पास होगी, अगर उसका ट्रांसफर किसी दूसरे राज्य में होता है तो वहां गाड़ी के दोबारा रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. वो किसी भी राज्य में जाए उसे दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा.
दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन के नियम?
मौजूदा नियमों के मुताबिक, किसी भी राज्य में अधिकतम 12 महीने तक दूसरे राज्य की गाड़ी रखने की मंजूरी है. आप एक निश्चित अवधि के लिए दूसरे राज्य में बिना रजिस्ट्रेशन कराए गाड़ी रख सकते हैं. 12 महीने की तय अवधि खत्म होने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है. BH सीरीज के बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी.
कैसे होगी नई BH सीरीज की नंबर प्लेट?
नंबर प्लेट की शुरुआत BH से होगी. इसके बाद रजिस्ट्रेशन के साल के अंतिम दो अंक होंगे और फिर आगे का नंबर होगा. नंबर प्लेट काले और सफेद रंग की होगी. सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग से नंबर अंकित होगा.
कितने साल के लिए और कितना टैक्स लगेगा?
कार ओनर को दो ऑप्शन मिलेंगे. इनमें 2 साल या 2 के गुणा में रोड टैक्स का भुगतान करना होगा. RTO के पास जाने की जरूरत नहीं होगी. ऑनलाइन ही पूरी प्रक्रिय होगी. 10 लाख रुपए तक की कार के लिए 8 फीसदी रोड टैक्स होगा. वहीं, 10-20 लाख रुपए वाले व्हीकल के लिए 10 फीसदी रोड टैक्स होगा. 20 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाले व्हीकल्स पर 12 फीसदी रोड टैक्स लगेगा. डीजल वाहनों के लिए 2 फीसदी अतिरिक्त शुल्क देना होगा. इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2 फीसदी कम टैक्स लगाया जाएगा.
11:37 AM IST