456 रुपये में मिलेगा ₹4 लाख का फायदा, सरकार ने सरकारी बैंक को दिया ये आदेश
Government Insurance Schemes: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने सरकार की तरफ से संचालित माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)की बिक्री के लिए चालू वित्त वर्ष का एक लक्ष्य निर्धारित किया है.
पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने रखा बिक्री लक्ष्य. (File Photo)
पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने रखा बिक्री लक्ष्य. (File Photo)
Government Insurance Schemes: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने सरकार की तरफ से संचालित माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY)की बिक्री के लिए चालू वित्त वर्ष का एक लक्ष्य निर्धारित किया है. इसके साथ ही सार्वजनिक बैंकों ने मुद्रा योजना (Mudra Yojana) और स्टैंडअप इंडिया योजना (StandUp India Scheme) जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन कार्यक्रमों के लिए भी अपने लक्ष्य तय किए हैं.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) से कहा है कि वे ग्राहकों को कई वर्ष वाली योजनाएं खरीदने के लिए प्रोत्साहित करें. फिलहाल अधिकतर ग्राहक एक साल की अवधि वाली योजना ही खरीदते हैं और फिर हर साल उनका रिन्युअल कराते हैं.
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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) के तहत करीब 8.3 करोड़ लाभार्थी रजिस्टर्ड हैं जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत करीब 23.9 करोड़ लाभार्थी हैं. वर्ष 2015 में इन बीमा योजनाओं की शुरुआत के बाद से मार्च, 2023 तक PMJJBY के तहत कुल 15.99 करोड़ रजिस्ट्रेशन हुए हैं जबकि PMSBY के तहत 33.78 करोड़ लोग शामिल हुए हैं.
पिछले साल प्रीमियम में हुई बढ़ोतरी
पिछले साल एक जून से वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने PMJJBY के तहत प्रीमियम को 330 रुपये से बढ़ाकर 436 रुपये कर दिया था जबकि PMSBY के मामले में इसे 12 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया था. इन माइक्रो इंश्योरेंस स्कीम को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और दावों की प्रतिपूर्ति को देखते हुए दरें संशोधित की गई थीं.
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456 रुपये में 4 लाख का मिलता है बेनिफिट
PMJJBY के तहत 18-50 वर्ष की उम्र वाले खाताधारक की किसी भी स्थिति में मृत्यु होने पर उसके परिजनों को 2 लाख रुपये दिए जाते हैं. वहीं PMSBY में दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी विकलांगता होने की स्थिति में 2 लाख रुपये और आंशिक रूप से विकलांग होने पर बीमाधारक को 1 लाख रुपये देने का प्रावधान करता है.
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पिछले हफ्ते वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ हुई बैठक में सूक्ष्म बीमा योजनाओं को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया था। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव विवेक जोशी ने इन बैंकों से निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए समयबद्ध प्रयास करने को कहा. सरकार ने इन बीमा योजनाओं के प्रसार में आए ठहराव को दूर करने के लिए 1 अप्रैल से एक अभियान शुरू किया है. 3 महीने तक चलने वाले इस अभियान में बैंकों को अपने बैंकिंग प्रतिनिधियों के नेटवर्क का अधिकतम लाभ उठाने का निर्देश दिया गया है.
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05:48 PM IST