बड़ी खबर! पैकेजिंग के नए नियम 1 जनवरी नहीं बल्कि इस दिन होंगे लागू, सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन
New Packaging Rules: नए नियम के मुताबिक, कंपनियों को 19 तरह के आइटम जैसे दूध, चाय, बिस्किट, खाद्य तेल, आटा, बोतलबंद पानी, बेबी फूड, दाल और अनाज, सीमेंट बैग, ब्रेड एवं डिटर्जेंट की पैकिंग पर पूरी जानकारी देनी होगी.
उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन. (File Photo)
उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन. (File Photo)
New Packaging Rules: केंद्र सरकार ने पैकेजिंग के नए नियम को लागू करने की तारीख में बदलाव किया है. सरकार 1 जनवरी 2023 के बजाय 1 फरवरी 2023 से पैकेजिंग के नए नियम (New Packaging Rules new date) लागू करेगी. इसके लिए उपभोक्ता मामले मंत्रालय (Consumer Affairs Ministry) ने नोटिफिकेशन जारी किया है. नए नियम के मुताबिक, कंपनियों को 19 तरह के आइटम जैसे दूध, चाय, बिस्किट, खाद्य तेल, आटा, बोतलबंद पानी, बेबी फूड, दाल और अनाज, सीमेंट बैग, ब्रेड एवं डिटर्जेंट की पैकिंग पर पूरी जानकारी देनी होगी.
इम्पोर्टेड सामान पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, Country of Origin लिखना कंपनियों के लिए जरूरी होगा. उपभोक्ता मामले के मंत्रालय ने पैकेजिंग के नए नियम को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है.
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पैकेट पर देनी होगी पूरी जानकारी
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पैकेज्ड आइटम में मानक से कम वजन है तो प्रति ग्राम या प्रति मिलीलीटर के हिसाब से कीमत भी लिखना होगा. नए नियम (New Packaging Rules) अगर किसी पैकेट में 1 किलो से ज्यादा सामान है तो उसकी भी कीमत 1 किलो या 1 लीटर के हिसाब से लिखना जरूरी कर दिया गया है.
सामान बनाने वाली कंपनियों को नए नियम (New Packaging Rules) में पूरी आजादी होगी कि वह बाजार में जो पैकेज्ड आइटम बेचती हैं, उसकी मात्रा वह खुद तय कर सकेगी. किसी सामान की मैन्युफैक्चरिंग डेट उस प्रोडक्ट के बनने की तारीख दर्शाता है.यानी जिस सामान के ऊपर यह डेट लिखा है उस सामान को जब पैक किया जा रहा था तो उस दिन का ही डेट था.
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मैन्युफैक्चरिंग डेट के फायदे
किसी भी प्रोडक्ट के पैकेट के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखे होने से कस्टमर धोखाधड़ी से बच जाता है. अगर दुकानदार कोई बहुत पुराना सामान बेच रहा होता है तो मैन्युफैक्चरिंग डेट देख कर आप उस सामान के समय का पता लगा उस सामान को खरीदने से बच जाते हैं.
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09:08 PM IST