कोरोना से जुड़े जरूरी सामानों का इम्पोर्ट हुआ आसान, तेजी से मिलेगा कस्टम क्लियरेंस; डेडिकेटेड हेल्पडेस्क शुरू
DGFT ने कोविड-19 मामलों में आई तेजी को देखते हुए एक्सपोर्ट व इम्पोर्ट की स्थिति और कारोबारियों की दिक्कतों की निगरानी करने का काम शुरू किया है.
(Representational Image)
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कोरोना महामारी (covid19 Pandemic) के मौजूदा समय में ऑक्सीजन और कोरोना से जुड़ी जरूरी दवाओं के इम्पोर्ट में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार ने नियम को सरल बनाया है. केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने ऐसी वस्तुओं के इम्पोर्ट के लिए एक पन्ने का ऑनलाइन फार्म उपलब्ध कराया है. उन्हें तत्काल कस्टम क्लियरेंस मिल जाएगी. कस्टम्स क्लियरेंस की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए इम्पोर्टर्स को इस फार्म में इम्पोर्ट होने वाले सामान और उसके उपयोग की जानकारी देनी होगी. इसके साथ ही सीबीआईसी ने एक डेडिकेटेड हेल्पडेस्क भी शुरू किया है. दूसरी ओर, केंद्र सरकार के कॉमर्स डिपार्टमेंट और विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने कोविड-19 मामलों में आई तेजी को देखते हुए एक्सपोर्ट व इम्पोर्ट की स्थिति और कारोबारियों की दिक्कतों की निगरानी करने का काम शुरू किया है. इसके तहत डीजीएफटी ने 'कोविड-19 हेल्पडेस्क’चालू किया है.
CBIC ने लिंक साझा किया
सीबीआईसी कस्टम्स ड्यूटी एवं क्लियरेंस की जिम्मेदारी संभालने वाली सर्वोच्च संस्था है. इम्पोर्टर्स को से एक लिंक साझा करते हुए सीबीआईसी ने ट्वीट किया, 'इम्पोर्ट ध्यान दें, कोरोना से संबंधित उपकरणों एवं मेडिकल से जुड़ी वस्तुओं के इम्पोर्ट में किसी भी तरह की मुश्किल आए तो लिंक पर जाकर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं, क्लियरेंस की प्रक्रिया तेज की जाएगी.' जल्द क्लियरेंस के लिए इम्पोर्टर्स को पहले से जानकारी देनी होगी. उन्हें फार्म में बिल नंबर, एयरपोर्ट या पोर्ट की जानकारी, सामान का ब्योरा और उसका इस्तेमाल बताना होगा. सीबीआईसी ने कारोबारियों की मदद के लिए एक ईमेल आईडी icegatehelpdesk@icegate.gov.in और टोल फ्री नंबर 1800-3010-1000 भी जारी किया है.
Attention Importers!
— CBIC (@cbic_india) April 24, 2021
In case of any difficulty faced regarding imports of COVID19 related equipments or medicaments, please provide details on the link https://t.co/IAOQenWwO2 for expediting Customs clearances.#Unite2FightCorona pic.twitter.com/wg3XAgeJ4S
DGFT का भी कोविड19 हेल्प डेस्क
डीजीएफटी ने इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़े मुद्दों में मदद करने और उनका समाधान तलाशने के लिए ‘कोविड-19 हेल्पडेस्क’चालू किया है. यह 'कोविड-19 हेल्पडेस्क' कॉमर्स डिपार्टमेंट/डीजीएफटी, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लाइसेंस से जुड़ी समस्याओं, कस्टम ड्यूटी मंजूरी में होने वाली देरी से जुड़े मसलों पर ध्यान देगा. हेल्पडेस्क केंद्र ओर राज्य से जुड़े मामलों पर तालमेल के साथ समस्या का हल निकालेगा. स्टेकहोल्डर ‘कोविड-19 हेल्पडेस्क’ के साथ ईमेल आईडी dgftedi@nic.in पर अपनी समस्याएं भेज सकता है या टोल फ्री नंबर: 1800-111-550 पर कॉल कर सकता है. हेल्पडेस्क की ओर से अपडेट होने पर ईमेल और एसएमएस भी भेजे जाएंगे.
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केंद्र ने वैक्सीन, मेडिकल ऑक्सीजन पर कस्टम ड्यूटी हटाया
कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्र सरकार ने पहले ही कोरोना वैक्सीन, मेडिकल ग्रेड आक्सीजन और संबंधित इक्विपमेंट पर कस्टम ड्यूटी हटाने का एलान किया है. साथ ही कस्टम्स अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जीवन रक्षक दवाओं और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों के आयात कंसाइनमेंट की क्लियरेंस को प्राथमिकता दें. हाल ही में एक समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्व विभाग को भी ऐसी वस्तुओं का बिना रुकावट इम्पोर्ट सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था. जिन वस्तुओं पर शुल्क हटाने का एलान किया गया है, उन पर पांच से 15 फीसदी तक का इम्पोर्ड ड्यूटी और 5 फीसदी का हेल्थ सेस लग रहा थ. वैक्सीन पर 10 फीसदी शुल्क था, जिसे अभी हटा दिया गया है.
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04:00 PM IST