हीरे के नाम पर ग्राहकों के साथ 'खेल' नहीं कर पाएंगे कारोबारी, लेबलिंग और सर्टिफिकेशन के नए नियम जल्द होंगे जारी
ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए CCPA हीरों की क्लियर लेबलिंग और सर्टिफिकेशन के लिए नए गाइडलाइंस लेकर आने वाली है.
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) कंज्यूमर्स के हितों के लिए सभी हीरों की क्लियर लेबलिंग और सर्टिफिकेशन सुनिश्चित करने और व्यापार में भ्रामक शब्दों के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिए हीरा क्षेत्र पर जल्द ही नए गाइडलाइंस लेकर आने वाली है. इसके लिए CCPA ने हीरा क्षेत्र (Diamond Industry) में उपभोक्ता संरक्षण पर स्टेकहोल्डर्स परामर्श का आयोजन किया, ताकि हीरों के लिए उपयुक्त शब्दावली के उपयोग पर विचार-विमर्श किया जा सके.
हीरों को लेकर आएंगे नए नियम
CCPA की मुख्य आयुक्त निधि खरे की अध्यक्षता में आयोजित परामर्श में उद्योग के प्रमुख स्टेकहोल्डर्स और एक्सपर्ट्स एक साथ आए. बयान में कहा गया, ‘‘CCPA जल्द ही हीरा उद्योग में पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत ढांचा जारी करेगा.’’
हीरे की परिभाषा पर भी बात
बैठक में हीरा क्षेत्र में मानकीकृत शब्दावली की कमी और अपर्याप्त खुलासा व्यवहार के बारे में गंभीर चिंताओं पर चर्चा हुई. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) मानक आईएस 15766:2007 में कहा गया है कि अकेले ‘हीरा’ शब्द का तात्पर्य विशेष रूप से प्राकृतिक हीरे से होना चाहिए.
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सिंथेटिक हीरे को बिना किसी पात्रता के ‘हीरा’ के रूप में लेबल नहीं किया जा सकता है और उत्पादन विधि या उपयोग की जाने वाली सामग्री के बावजूद इसे स्पष्ट रूप से ‘सिंथेटिक हीरे’ के रूप में बताया जाना चाहिए. बाजार की स्पष्टता बनाए रखने के लिए सिंथेटिक हीरे को प्राकृतिक हीरे के साथ वर्गीकृत करने से भी प्रतिबंधित किया गया है.
09:54 AM IST