इनकम टैक्स फॉर्म 15CA/15CB सबमिट करने की डेडलाइन बढ़ी, टैक्सपेयर्स की दिक्कतों के चलते CBDT का फैसला
इससे पहले, इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग के नए पोर्टल में दिक्कत को देखते हुए फॉर्म 15CA/15CB को मैनुअल फॉर्मेट में सबमिट करने की डेडलाइन 30 जून, 2021 थी.
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Income Tax Forms 15CA/15CB deadline extended: सरकार ने इनकम टैक्स फॉर्म 15C और 15CB को अथराइज्ड डीलर्स के लिए सबमिट करने की डेडलाइन बढ़ा दी है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने यह फैसला किया है. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के मुताबिक, इन दोनों फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करना जरूरी है. इनकम टैक्स के पोर्टल www.incometax.gov.in पर इनकम टैक्स फॉर्म 15CA/15CB की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में होने वाली दिक्कत को देखते हुए सीबीडीटी ने यह फैसला किया है.
15 जुलाई नई डेडलाइन
वित्त मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, सीबीडीटी ने अब इन फॉर्म को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फाइल करने की डेडलाइन यानी समयसीमा बढ़ाकर 15 जुलाई, 2021 कर दी है. अब टैक्सपेयर्स दोनों फॉर्म मैनुअल फॉर्मेट में अथराइज्ड डीलर को 15 जुलाई, 2021 तक जमा कर सकते हैं. अथराइज्ड डीलर्स से दोनों फॉर्म 15 जुलाई, 2021 तक स्वीकार करने के लिए कहा गया है. सीबीडीटी ने कहा है कि डॉक्युमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) जेनरेट करने के लिए दोनों फॉर्म को ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करने की सुविधा बाद में दी जाएगी.
CBDT grants further relaxation in electronic filing of forms 15CA & 15CB in view of difficulties reported by taxpayers in filing of the forms online on https://t.co/GYvO3n9wMf. Date for submission of forms in manual format to the authorised dealers is extended to 15th July, 2021. pic.twitter.com/gQLRJsnlBu
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 5, 2021
किसे भरना है ये फॉर्म
बता दें, विदेश से आई किसी तरह की रकम (foreign remittance) के लिए अथराइज्ड कॉपी देने से पहले टैक्सपेयर्स को 15CB फॉर्म में चार्टर्ड अकाउंटेंट के सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म 15CA ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है. इससे पहले, इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग के नए पोर्टल में दिक्कत को देखते हुए फॉर्म 15CA/15CB को मैनुअल फॉर्मेट में सबमिट करने की डेडलाइन 30 जून, 2021 थी.
7 जून को लॉन्च हुआ था नया पोर्टल
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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 7 जून को नया पोर्टल लॉन्च किया था. नए पोर्टल के जरिए सरकार का मकसद रिटर्न फाइल करने से लेकर अन्य सभी दूसरे कम्प्लायंस को अधिक टैक्सपेयर फ्रेंडली बनाना है. लेकिन, नई वेबसाइट में लॉन्च के पहले दिन से दिक्कतें आ रही हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतरमण ने खुद इन्फोसिस को इसे प्रायोरिटी पर ठीक करने के लिए कहा था. इन्फोसिस नए टैक्स पोर्टल को डेवलप करने वाली वेंडर है. बीते 15 जून को इन्फोसिस के आला अधिकारियों के साथ मीटिंग में सीतामरण ने कहा था कि बिना समय गंवाए इनकम टैक्स पोर्टल की सभी दिक्कतों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए. इन्फोसिस अधिकारियों ने कहा था कि वे टेक्निकल दिक्कतों को दूर करने के लिए काम कर रहे हैं. कुछ दिक्कतों को दुरुस्त कर लिया गया है.
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07:25 PM IST