Government Scheme: लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा सरकार ने किसानों और खेतीहर मजदूरों को बड़ी खुशखबरी दी है. हरियाणा सरकार ने  किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना में आयु सीमा हटा दी है. अब 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को भी योजना के तहत फायदा मिल सकेगा.

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सरकार ने किसानों, कृषि मजदूरों और मंडी यार्ड मजदूरों के लिए 'मुख्यमंत्री किसान और खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना' (Mukhyamantri Kisan Evam Khetihar Mazdoor Jeevan Suraksha Yojana) के तहत आयु सीमा की सीमा हटाने का फैसला किया है. अब 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों को भी योजना के तहत फायदा मिल सकेगा. इससे पहले इस योजना के तहत पीड़ित की आयु 10 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए थी.

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5 लाख रुपये तक मिलती है वित्तीय मदद

इस योजना के तहत, कृषि मशीनरी चलाते समय मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में किसानों, कृषि मजदूरों और मंडी यार्ड मजदूरों को 37,500 रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. 

यह फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई कृषि एवं किसान कल्याण, बागवानी विभाग और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की समीक्षा बैठक में लिया गया. बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कंवर पाल भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बिना किसी देरी के सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए.