RBI ने इन 3 इकाइयों पर लगाया जुर्माना, कर रहे थे नियमों का उल्लंघन, रिजर्व बैंक को चल गया पता
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सहित तीन इकाइयों पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-आवास वित्त कंपनी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन सहित तीन इकाइयों पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-आवास वित्त कंपनी निर्देशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया है. आरबीआई ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड पर 3.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
एक अलग बयान में, रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने गोदरेज हाउसिंग पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पर भी पांच लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है. प्रत्येक मामले में, रिजर्व बैंक ने कहा कि यह दंड, नियामकीय अनुपालन में कमियों के कारण लगाया गया हैं और इसका मकसद कंपनियों के किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करने का नहीं है.
पिछले हफ्ते यूको बैंक पर लगा था जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने चालू खाता (Current Account) खोलने, जमा पर ब्याज दर (FD Interest Rate) और धोखाधड़ी वर्गीकरण सहित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन (Rule Violation) के लिए यूको बैंक (UCO Bank) पर 2.68 करोड़ रुपये का जुर्माना (Penalty) लगाया है.
TRENDING NOW
Jharkhand Winner List: झारखंड चुनाव में इन नेताओं ने पाई जीत, जानिए किसके हिस्से आई हार, पल-पल का अपडेट
Maharashtra Winners List: महाराष्ट्र की 288 सीटों पर कौन जीता, कौन हारा- देखें सभी सीटों का पूरा हाल
SIP Vs PPF Vs ELSS: ₹1.5 लाख निवेश पर कौन बनाएगा पहले करोड़पति? जानें 15-30 साल की पूरी कैलकुलेशन, मिलेंगे ₹8.11 Cr
मजबूती तो छोड़ो ये कार किसी लिहाज से भी नहीं है Safe! बड़ों से लेकर बच्चे तक नहीं है सुरक्षित, मिली 0 रेटिंग
Maharashtra Election 2024: Mahayuti की जीत के क्या है मायने? किन शेयरों पर लगाएं दांव, मार्केट गुरु अनिल सिंघवी ने बताया टारगेट
आरबीआई ने बताया कि उसने ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने पर सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड पर भी 2.1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. केंद्रीय बैंक ने कहा कि दोनों मामलों में जुर्माना नियामकीय अनुपालन के लिए लगाया गया है और इसका उद्देश्य इन इकाइयों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है.
(भाषा से इनपुट के साथ)
09:47 AM IST