इस बड़े प्राइवेट बैंक पर RBI ने थोपा ₹1 करोड़ का जुर्माना, जानें ग्राहकों पर क्या होगा असर
RBI ने बताया है कि 27 मार्च को जारी एक आदेश में बैंक ने IDFC First Bank पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना RBI के 'Loans and Advances – Statutory and Other Restrictions' के नियमों पर जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है.
केंद्रीय रिजर्व बैंक ने बड़े प्राइवेट बैंक IDFC First Bank पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. सेंट्रल बैंक ने शुक्रवार को एक प्रेस रिलीज जारी कर इसपर जानकारी दी. RBI ने बताया कि उसने बैंक पर नियमों के उल्लंघन को लेकर जुर्माना लगाया है.
क्या है मामला?
RBI ने बताया है कि 27 मार्च को जारी एक आदेश में बैंक ने IDFC First Bank पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. ये जुर्माना RBI के 'Loans and Advances – Statutory and Other Restrictions' के नियमों पर जारी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है.
RBI ने 31 मार्च, 2022 तक बैंक की वित्तीय स्थिति पर मूल्यांकन किया था. ऐसा सामने आया कि बैंक ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया है. ऐसे में बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई थी कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए. नोटिस पर बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए जवाब पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने अन्य बातों के साथ-साथ पाया कि बैंक के खिलाफ जुर्माना लगाना जरूरी था.
बैंक ने क्या गलती की?
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RBI के मुताबिक, बैंक ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की फंडिंग के लिए एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को टर्म लोन को मंजूरी दी थी (i) परियोजनाओं की व्यवहार्यता और बैंक योग्यता पर उचित परिश्रम किए बिना यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाओं से राजस्व धाराएं ऋण सेवा दायित्वों की देखभाल के लिए पर्याप्त थीं और (ii) उक्त टर्म लोन की चुकौती/सेवा बजटीय संसाधनों से की गई थी.
ग्राहकों पर क्या असर होगा?
RBI ने अपनी प्रेस रिलीज में कहा है कि ये यह कार्रवाई नियमों के अनुपालन में कमियों को लेकर की गई है और इसका उद्देश्य बैंक की ओर से अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है. इसके अलावा, जुर्माना लगाने से आरबीआई की ओर से बैंक के खिलाफ शुरू की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर कोई उल्टा प्रभाव नहीं पड़ेगा.
06:28 PM IST