NBFC के लिए रिजर्व बैंक ने आसान किए नियम, कर्ज देने वाली NBFCs कर सकेंगी फैक्टरिंग कारोबार
RBI eases rules for NBFC companies: एनबीएफसी (Non-bank financial institution) कंपनियों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नियम आसान कर दिए हैं.
रिजर्व बैंक ने फैक्टरिंग कारोबार के नियम आसान कर दिए हैं. (फोटो: PTI)
रिजर्व बैंक ने फैक्टरिंग कारोबार के नियम आसान कर दिए हैं. (फोटो: PTI)
RBI eases rules for NBFC companies: एनबीएफसी (Non-bank financial institution) कंपनियों के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नियम आसान कर दिए हैं. अब कर्ज देने वाली NBFCs फैक्टरिंग कारोबार कर सकेंगी. संशोधित फैक्टरिंग रेगुलेशन एक्ट, 2011 के तहत आरबीआई ने यह नियम जारी किए हैं.
RBI issues regulations under the amended Factoring Regulation Act, 2011https://t.co/yLk1H8pJRA
— ReserveBankOfIndia (@RBI) January 20, 2022
अब 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा एसेट साइज वाली नॉन-डिपॉजिट NBFCs को इसके लिए मंजूरी मिल गई. फैक्टरिंग में पूंजी की जरूरत को पूरा करने के लिए अपनी रिसिवेबल्स किसी और को दिया जा सकता है. ये अब डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स की तर्ज पर फैक्ट्ररिंग का कारोबार कर सकेंगी. नए नियम के बाद फैक्टरिंग का कारोबार करने वाली NBFCs की संख्या 7 से बढ़कर 182 हो जाएगी.
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खास बात है कि ये NBFCs फैक्टरिंग कारोबार के लिए रिजर्व बैंक के साथ रजिस्टर होंगी. इससे NBFCs ज्यादा कर्ज दे सकेंगी वहीं MSME को भी तुरंत पूंजी मिल पाएगी.
10:54 PM IST