विजय माल्‍या (Vijay Mallya) के बाद पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाला मामले में देश छोड़कर भागे हीरा व्यापारी नीरव मोदी (Nirav Modi) को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया गया है. आरोपी मामा-भांजे पर दोहरी मुसीबत आ गई है. लंदन में नीरव मोदी की हिरासत 2 जनवरी तक बढ़ा दी गई है. ब्रिटिश कोर्ट ने बुधवार को नीरव मोदी की हिरासत बढ़ा दी और उसे दो जनवरी को जेल से वीडियो लिंक के जरिये पेश होने को कहा है.

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वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) ने मेहुल चौकसी की वह अपील खारिज कर दी जिसमें उसके खिलाफ स्‍पेशल कोर्ट में चल रही कार्रवाई को टालने की मांग की गई थी. साथ ही स्‍पेशल कोर्ट ने नीरव मोदी सहित तीन लोंगो के खिलाफ नोटिस जारी कर 15 जनवरी तक कोर्ट के सामने हाज़िर होने का आदेश दिया था. 

नीरव मोदी के साथ उसके करीबी निशल मोदी और सुभाष परब के खिलाफ भी विशेष सीबीआई अदालत ने समन जारी किए थे. उन्हें अदालत में हाज़िर होने का आदेश दिया था. 

कोर्ट ने साफ कहा कि अगर ये तीनों आरोपी कोर्ट के सामने हाज़िर नहीं होते तो इनको फरार घोषित किया जाएगा. कानूनन किसी आरोपी को फरार घोषित किया जाता है तो जांच एजेंसी उसकी प्रॉपर्टी जब्‍त कर लेती हैं.

आपको बता दें कि पीएमएल कोर्ट ने आर्थिक अपराध मामले में नीरव मोदी के फरार होने के संदर्भ में फैसला दिया है. स्पेशल ईडी कोर्ट में ईडी ने नीरव मोदी को फरार घोषित किया जाए, ऐसी अर्जी दी थी. PNB घोटाला 12 हज़ार करोड़ का घोटाला है. जाली दस्तावेज के सहारे कर्ज लेने के मामले की जांच एजेंसियां कर रही हैं.