ATM से पैसा निकालते हैं तो ध्यान रखें 3 से 7 दिन का ये नियम, पढ़ें क्या है RBI का निर्देश
Written By: शुभम् शुक्ला
Mon, Dec 30, 2019 11:32 AM IST
अगर आप एटीएम कार्ड से पैसा निकालते हैं तो आपको आरबीआई के 3 से 7 दिन के नियम को जरूर जानना चाहिए. यह नियम ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड या अनाधिकृत ट्रांजेक्शन को लेकर बनाया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक अकाउंट होल्डर्स के हितों की रक्षा के लिए 6 जुलाई, 2017 को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया था. सर्कुलर में कहा गया है कि अकाउंट से अनाधिकृत ट्रांजेक्शन या फ्रॉड होने पर कस्टमर को क्या करना चाहिए, जिससे उसका नुकसान न हो.
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3 दिन में दें फ्रॉड की जानकारी
रिजर्व बैंक के सर्कुलर के मुताबिक, अगर आपके बैंक अकाउंट से अनाधिकृत ट्रांजेक्शन या फ्रॉड हुआ है तो बैंक को किसी भी माध्यम से तीन दिन के अंदर सूचना दें. बैंक को इसके बारे में जानकारी देना अनिवार्य है. अगर आप ऐसा करते हैं तो इस मामले में आपकी जीरो लायबिलिटी होगी. अगर अनाधिकृत ट्रांजेक्शन या फ्रॉड आपकी गलती या लापरवाही से नहीं हुआ है तो बैंक आपके नुकसान की पूरी भरपाई करेगा.
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3 दिन बाद जानकरी देने पर क्या है नियम?
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