चेक भरते समय बरतनी होगी ये सावधानी, 1 जनवरी से लागू हो रहे सख्त नियम
चेक के जरिए फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई व्यवस्था 1 जनवरी 2021 से शुरू होगी. 5 लाख से ज्यादा के सभी चेक पॉजिटिव पे चेक (Positive pay cheque) व्यवस्था के जरिए ही जारी होंगे.
जानकारी के मिलान पर ही उसका क्लीयरेंस बैंक करेगा. (Reuters)
जानकारी के मिलान पर ही उसका क्लीयरेंस बैंक करेगा. (Reuters)
चेक के जरिए फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई व्यवस्था 1 जनवरी 2021 से शुरू होगी. 5 लाख से ज्यादा के सभी चेक पॉजिटिव पे चेक (Positive pay cheque) व्यवस्था के जरिए ही जारी होंगे. यही नहीं चेक काटते समय खुद बैंक को भुनाने वाले की जानकारी ग्राहक देगा. चेक काटने वाले और चेक भुनाने वाले दोनों की जानकारी के मिलान पर ही उसका क्लीयरेंस बैंक करेगा.
ग्राहक SMS, ATM, मोबाइल ऐप जैसे माध्यमों से चेक लिखने का ब्योरा साझा कर सकेंगे. बैंकों को 50,000 रु से ज्यादा की रकम पर ये सुविधा देनी होगी. दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए Positive pay cheque शुरू करने का फैसला निर्णय किया है. इसके तहत 50,000 रुपये से ज्यादा भुगतान वाले चेक पर दोबारा पुष्टि करने की जरूरत होगी. इसका फायदा उठाना खाताधारक पर निर्भर करेगा.
हालांकि, बैंक 5 लाख रुपये और उससे ऊपर की रकम वाले चेक के लिये यह व्यवस्था अनिवार्य कर सकते हैं. Positive pay cheque के तहत चेक जारी करने वाले को SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक के बारे में कुछ न्यूनतम ब्योरा देना होगा. इसमें तारीख, लाभार्थी के नाम, प्राप्तकर्ता (payee) और रकम के बारे में जानकारी देनी होगी.
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इस ब्योरे का चेक के भुगतान के लिए प्रस्तुत करने से पहले मिलान किया जाएगा. अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है, उसकी जानकारी चेक ट्रंकेशन सिस्टम (CTS) बैंक और चेक लगाने वाले बैंक को देगा.
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) Positive pay cheque की सुविधा विकसित करेगी और बैंकों के लिए इसे उपलब्ध कराएगी. RBI ने कहा कि उसके बाद बैंक 50,000 रुपये और उससे ऊपर के सभी पेमेंट के मामले में खाताधारकों के लिये इसे लागू करेंगे. हालांकि इस सुविधा का फायदा लेने का फैसला खाताधारक करेगा.
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04:59 PM IST