अगर आप एटीएम कार्ड से पैसा निकालते हैं तो आपको आरबीआई के 3 से 7 दिन के नियम को जरूर जानना चाहिए. यह नियम ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड या अनाधिकृत ट्रांजेक्‍शन को लेकर बनाया गया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक अकाउंट होल्‍डर्स के हितों की रक्षा के लिए 6 जुलाई, 2017 को इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया था. सर्कुलर में कहा गया है कि अकाउंट से अनाधिकृत ट्रांजेक्‍शन या फ्रॉड होने पर कस्‍टमर को क्‍या करना चाहिए, जिससे उसका नुकसान न हो.

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3 दिन में दें फ्रॉड की जानकारी

रिजर्व बैंक के सर्कुलर के मुताबिक, अगर आपके बैंक अकाउंट से अनाधिकृत ट्रांजेक्‍शन या फ्रॉड हुआ है तो बैंक को किसी भी माध्‍यम से तीन दिन के अंदर सूचना दें. बैंक को इसके बारे में जानकारी देना अनिवार्य है. अगर आप ऐसा करते हैं तो इस मामले में आपकी जीरो लायबिलिटी होगी. अगर अनाधिकृत ट्रांजेक्‍शन या फ्रॉड आपकी गलती या लापरवाही से नहीं हुआ है तो बैंक आपके नुकसान की पूरी भरपाई करेगा.

3 दिन बाद जानकरी देने पर क्या है नियम?

अगर आपके अकाउंट में अनाधिकृत  ट्रांजेक्‍शन या फ्रॉड हुआ है और आपने बैंक को  4 से 7 दिन के बीच जानकारी दी तो इस मामले में आपकी लिमि‍टेड लायबिलिटी होगी. यानी आपको अनाधिकृत ट्रांजेक्‍शन की वैल्‍यू का एक हिस्‍सा वहन करना होगा.

कितनी होगी लायबिलिटी?

अगर बैंक अकाउंट बेसिक सेविंग बैंकिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी जीरो बैलेंस अकाउंट है तो आपकी लायबिलिटी 5000 रुपए होगी. यानी अगर आपके बैंक अकाउंट से 10,000 रुपए का अनाधिकृत ट्रांजेक्‍शन हुआ है तो आपको बैंक से 5000 रुपए ही वापस मिलेंगे. बाकी के 5000 रुपए का नुकसान आपको वहन करना होगा.

सेविंग अकाउंट पर कितनी लायबिलिटी?

अगर आपका सेविंग अकाउंट है और आपके अकाउंट से अनाधिकृत  ट्रांजेक्‍शन हुआ है तो आपकी लायबिलिटी 10000 रुपए होगी. यानी अगर आपके अकाउंट से 20,000 रुपए का अनाधिकृत ट्रांजेक्‍शन हुआ है तो बैंक से आपको 10,000 रुपए ही वापस मिलेंगे. बाकी 10,000 रुपए का नुकसान आपको उठाना होगा.

करंट अकाउंट और क्रेडिट कार्ड पर कितनी लायबिलिटी?

अगर आपके करंट अकाउंट या 5 लाख रुपए से अधिक लिमिट के क्रेडिट कार्ड से अनाधिकृत ट्रांजेक्‍शन होता है तो ऐसे मामलों में आपकी लायबिलिटी 25,000 रुपए होगी. यानी अगर आपके अकाउंट से 50,000 रुपए का अनाधिकृत ट्रांजेक्‍शन हुआ है तो बैंक आपको 25,000 रुपए ही देगा. बाकी 25,000 रुपए का नुकसान आपको उठाना होगा. 

7 दिन के बाद दी बैंक को जानकारी तो क्‍या होगा?

अगर आपने अपने अकाउंट से अनधिकृत ट्रांजेक्‍शन की जानकारी बैंक से जानकारी मिलने से 7 दिन के बाद दी तो यह बैंक के बोर्ड पर है कि इस मामले में वह आपकी लायबिलिटी कैसे तय करता है. बैंक अगर चाहे तो ऐसे मामले में आपकी लायबिलिटी को माफ भी कर सकता है.